भारत-पाकिस्तान में तनाव के बीच पुलिस कमिश्नर इंदौर ने जारी किए 5 प्रतिबंधात्मक आदेश

भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने पांच प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए। इन आदेशों में रैली-जुलूस की मंजूरी, घरेलू नौकरों की जानकारी देने और गलत संदेशों को रोकने के निर्देश शामिल हैं।

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Sanjay Gupta
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Photograph: (the sootr)

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INDORE. भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच में इंदौर पुलिस कमिशनर संतोष सिंह ने एक के बाद एक पांच प्रतिबंधात्मक आदेश (बीएनएस धारा 163 में) जारी कर दिए हैं। इसमें बिना मंजूरी रैली, जुलूस निकालने के साथ ही घरेलू नौकरों की जानकारी पुलिस को देने, गलत मैसेज रोकने संबंधी विविध आदेश हैं।
इन सभी आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।  यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी 4 जुलाई 2025 तक लागू रहेगा।

यह पांच मामलों में जारी हुए प्रतिबंधात्मक आदेश

  • बगैर अनुमति के रैली, जुलूस, धरने, प्रदर्शन व आयोजन करने पर रहेगा प्रतिबंध।
  • घरेलू नौकर, किराएदारों, कामगारों, होटल/लॉज में रुकने वालों के पहचान पत्र रखना व सूचना देना आवश्यक।
  • प्रतिबंधित दवाओं को बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर विक्रय करने पर  प्रतिबंध।
  • साम्प्रदायिक सद्भावना के विपरीत की जाने वाली कार्रवाई व अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्ऱवाई के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश।
  • खुले रूप से पेट्रोल / ज्वलनशील पदार्थों के विक्रय पर  प्रतिबंध।

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बगैर अनुमति के आयोजन करने पर लगाया गया प्रतिबंध

इंदौर नगरीय सीमा में कोई भी धार्मिक संस्था/राजनैतिक संगठन / अन्य समूह जैसे वेतन भोगी, शासकीय कर्मचारी आदि संगठन जब तक किसी आयोजन की विधिवत् सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक उस आयोजन को करना प्रतिबंधित किया गया है।
सभी प्रकार के जुलूस, धरना प्रदर्शन, धार्मिक आयोजन, विवाह आयोजन, जन्म दिवस आयोजन आदि में किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र अथवा विस्फोटक सामग्री का उपयोग व रखरखाव किया जाना भी प्रतिबंधित होगा। ऐसे जनसमूह जो एकत्रित होकर सार्वजनिक स्थानों पर यातायात बाधित कर आवागमन प्रभावित कर कानून व्यवस्था एवं लोक शांति भंग करते हैं, प्रतिबंधित होंगे।
किसी भवन, सार्वजनिक स्थान एवं निजी स्थान पर एवं ऐसी किसी भी वस्तु जिससे किसी जन सामान्य को खतरा महसूस हो एवं आपतिजनक हथियार, अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक सामग्री का संधारण प्रतिबंधित होगा।
इंदौर में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी की है। आदेश का उल्लंघन करने वालो के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश आगामी 4 जुलाई 2025 तक लागू रहेगा।

सोशल मीडिया पर नहीं फैलाएं अफवाह

अन्य प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार इन्दौर नगरीय  सीमा के अन्दर किसी भी समुदाय के व्यक्ति द्वारा दूसरे समुदाय की भावनाओं के विपरीत ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा, जिससे शांति भंग होने की आशंका हो। दूसरे समुदाय के धार्मिक भावनाओं के विरूद्ध किसी प्रकार का उत्तेजनात्मक भाषण नहीं दिया जाएगा और न ही सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना एवं अफवाहें फैलाई जाएगी।
कोई भी व्यक्ति किसी खुले स्थान पर अथवा मकानों की छतों पर ईंट, पत्थर, सोडावाटर की बोतल या अन्य कांच की बोतल, ज्वलनशील पदार्थ अथवा कोई विस्फोटक सामग्री जमा नहीं करेगा और न रखेगा। कोई भी व्यक्ति मौखिक या लिखित, इलेक्ट्रानिक या सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना व ऐसी अफवाहें नहीं फैलाएगा, जिससे शांति भंग होने की आशंका हो।
सोशल मीडिया पर ग्रुप एडमिन का उत्तरदायित्व होगा कि ग्रुप से जुड़ा कोई भी व्यक्ति भडकाऊ अथवा अफवाह फैलाने संबंधित कोई पोस्ट नहीं करेगा। यदि कोई ऐसा पोस्ट करता है, तो ग्रुप एडमिन उसे तत्काल डिलीट कराते हुये संबंधित व्यक्ति को ग्रुप से बाहर करेगा और स्थानीय पुलिस को सूचित भी करेगा। 

पेट्रोल, डीजल डिब्बे में नहीं देंगे

इंदौर नगर (मेट्रोपोलिटन) की सीमा में कानून व्यवस्था को कायम रखने/जन सामान्य के हित/जानमाल एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु  पेट्रोल पंप से डिब्बे तथा बोतल या अन्य किसी खुले रुप में पेट्रोल एवं अन्य ज्वलनशील पदार्थों के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है। पुलिस कमिशनर संतोष कुमार सिंह द्वारा इस संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए गए हैं।
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