इंदौर लोकायुक्त ने 50 हजार की रिश्वत लेते हेड कांस्टेबल और एवजी को पकड़ा

पीड़िता मेघा देलवार निवासी अनूप नगर पर उसके पति बासिल मंसूरी ने थाना एमआईजी में मारपीट का प्रकरण दर्ज करवाया था। उस मामले की जांच थाने का हेड कांस्टेबल अरुण शर्मा कर रहा था।

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Vishwanath Singh
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इंदौर में लोकायुक्त की टीम ने एमआईजी थाने के हेड कांस्टेबल को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथाें धर–दबोचा। आरोपी ने पति–पत्नी के विवाद में केस को कमजोर करने के लिए यह रिश्वत महिला से मांगी थी। महिला ने इसकी जानकारी लोकायुक्त को दी और फिर इसे 1 मार्च 2025 की शाम को ट्रैप कर लिया गया। अब लोकायुक्त द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है।

महिला पर पति ने दर्ज करावाया था केस

लोकायुक्त टीआई राहुल गजभिए ने बताया कि पीड़िता मेघा देलवार निवासी अनूप नगर पर उसके पति बासिल मंसूरी ने थाना एमआईजी में मारपीट का प्रकरण दर्ज करवाया था। उस मामले की जांच थाने का हेड कांस्टेबल अरुण शर्मा कर रहा था। अरुण ने महिला से उसका केस कमजोर करने और जेल नहीं भेजे जाने को लेकर 5 लाख रुपए की रिश्वत लेना तय किया था।

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लोकायुक्त एसपी को कर दी थी शिकायत

उन्होंने बताया कि जब अरुण ने महिला से रिश्वत मांगी तो महिला ने इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक राजेश सहाय को कर दी। इस पर उन्होंने शिकायत का सत्यापन महिला और अरुण के बीच रुपयों के लेन–देन को लेकर हुई बातचीत से किया। इसके बाद शनिवार की शाम को राशि देना तय हुआ। 

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नगर सुरक्षा समिति का सदस्य बना बिचौलिया

उन्होंने बताया कि हेड कांस्टेबल अरुण शर्मा नगर सुरक्षा समिति के सदस्य अय्युब खान पिता अब्दुल रऊफ खान के जरिए रिश्वत की राशि लेता था। इस पर महिला ने 50 हजार रुपए देने के लिए अरुण को अपने फ्लैट पर बुलाया तो अरुण ने रुपए लेने के लिए अय्युब को ही भेज दिया। 

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नगर सुरक्षा समिति का सदस्य आरोपी अय्युब

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 रुपए लेकर उतरते ही धर लिया

अय्युब जैसे ही महिला से 50 हजार रुपए लेकर फ्लैट से नीचे उतरा तो उसे नीचे खड़ी लोकायुक्त की टीम ने धर लिया। उसके बाद अय्युब के फोन से ही अरुण को फोन करके एमआईजी थाने के सामने आने का कहा। अय्युब जैसे ही रुपए लेकर एमआईजी थाने आया तो यहां पर अरुण अपनी गाड़ी से आया। अय्युब ने रुपए अरुण को उसकी गाड़ी में दिए उतने में ही लोकायुक्त की टीम ने अरुण को भी रुपयों के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। इस प्रकरण में धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 61(2) बीएनएस के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है। 

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