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Photograph: (the sootr)
indore. इंदौर गांधी भवन कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी युवा मोर्चा और कांग्रेस के बीच हुए बवाल में अब दूसरी एफआईआर हो गई है। इंदौर पुलिस ने बीजेपी युवा मोर्चा की शिकायत पर कांग्रेस के 20 पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं पर केस किया, लेकिन कांग्रेस की शिकायत पर अज्ञात पर केस हुआ है।
शिकायतकर्ता संजय बाकलीवाल ने हालांकि 15-20 नाम की लिस्ट दी थी, लेकिन पुलिस ने कहा कि हम वीडियो के आधार पर पहले जांच करेंगे। विवेचना होगी और इसके बाद नामजद की जाएगी।
कांग्रेस से यह हुई शिकायत
इंदौर कांग्रेस के संगठन महासचिव संजय बाकलीवाल ने पंढरीनाथ थाने में एफआईआर कराई। इसके लिए शहराधय्क्ष चिंटू चौकसे व अन्य पदाधिकारी भी गए थे। लेकिन पुलिस ने अज्ञात आरोपियों पर बीएनएस की धारा 115(2), 125, 191(2), 296(ए) व 324(2) की धारा के तहत केस दर्ज किया। शिकायत में है कि बीजेपी युवा मोर्चा का कांग्रेस दफ्तर पर घेराव था। हम सभी दफ्तर आ गए दोपहर दो बजे कांग्रेस कार्यालय के पास मछली बाजार पर कुछ अज्ञात लोग एकत्र हुए और गालियां देने लगे। उनकी ओर से पथराव हुआ इसमें जिलाध्यक्ष विपिन वानखेड़े, अक्षय पवार, विजय घायल हुए।
बाकलीवाल ने कहा, 15-20 नाम दिए थे
बाकलीवाल ने द सूत्र से कहा कि हमने पुलिस को युवा मोर्चा अध्यक्ष सौगात मिश्रा सहित 15-20 नाम की लिस्ट दी थी जिन्होंने दफ्तर के बाहर पथराव किया। लेकिन पुलिस ने नामजद केस दर्ज करने से मना कर दिया और कहा कि पहले विवेचना करेंगे। इसके बाद नामजद केस होगा।
कांग्रेस के इन पदाधिकारियों पर किया केस
इसके पहले बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से आवेश राठौर की शिकायत पर कांग्रेस पदाधिकारियों पर केस हुआ है। इसमें जिलाध्यक्ष विपिन वानखेड़े के साथ ही शहराध्यक्ष चिंटू चौकसे, युवा कांग्रेस अध्यक्ष अमित पटेल, पार्षद राजू भदौरिया, महिला कांग्रेस अध्यक्ष सोनाली मिमरोट, युवा कांग्रेस अध्यक्ष दौलत पटेल, सादिक खान, विवेक खंडेलवाल, गिरीश जोशी, निखिल वर्मा, महक नागर, दानिश खान, शैलू सेन, संजय बाकलीवाल, अमन बजाज, आकाश निजामपुरकर, जाकिर जक्कू, नफीस गब्बर, परवेज खान, जुनैद पर नामजद केस हुआ है। इसके साथ ही अन्य कांग्रेस के कार्यकर्ता व पदाधिकारी को भी इसमें बिना नाम के एफआईआर में ओपन रखा है।
कांग्रेसियों पर इन धाराओं में हुआ केस दर्ज
कांग्रेस के सभी आरोपियों पर बीएनएस की धारा 115(2), 117(2), 189(1), 189(4), 189(9), 191(1), 296(ए), 61(2) के तहत केस दर्ज हुआ है। यह धाराएं संगठित होने, दंगा करने, किसी को नुकसान पहुंचाने आदि से जुड़ी हुई है।
यह लिखा है एफआईआर में
एफआईआर में है कि दिल्ली में हुई एआई कांफ्रेंस के दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारत की छवि धूमिल करने के लिए अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया था। इसके विरोध में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा 21 फरवरी को शांति पूर्वक प्रदर्शन किया गया। युवा मोर्चा के नगराध्यक्ष सौगात मिश्रा, मनोज सिंह ठाकुर के नेतृत्व में मछली बाजार चौराहे से पीवाय रोज रोड पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया गया।
इसी दौरान कांग्रेस शहराध्यक्ष चिंटू चौकसे वहां आए और युवा मोर्चा व महिला कार्यकर्ताओं को गंदी गालियां दी। अपने साथी अमित पटेल, युवा कांग्रेस अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष विपिन वानखेड़े, राजू भदौरिया, सोनाली मिमरोट, सादिक खान आधि से कहा गया कि कोई पीछे नहीं हटेगा। इनके द्वारा पत्थर, ईंट, फर्सी, बाटल में भरे द्वव से हमला किया गया। महिला कार्यकर्ताओं से अभद्रता की गई। इसमें कई लोगों को चोट आई। इन पर सख्त कार्रवाई हो।
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