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इंदौर में भवंस प्रामिनेंट कॉलेज के चेयरमेन समीर मीर पर पत्नी द्वारा ही लगाए गए लव जिहाद व अन्य गंभीर आरापों के बाद पुलिस उसे तलाश कर रही है। फिलहाल वह फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस द्वारा उसकी तलाश में कई जगह पर सर्च की गई है। समीर मीर पर एमआईजी थाना में एफआईआर हुई है।
पत्नी ने यह लगाए हैं आरोप
पत्नी ने समीर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि शादी के 15 साल बाद उन्हें पता चला कि पति हिंदू नहीं है। समीर ने घर से हिंदू देवी–देवताओं की मूर्तियों को भी हटा दिया और उस पर नमाज पढ़ने व रोजा रखने को लेकर दबाव बनाने लगा।
बंबई बाजार में कुछ लोगों के संपर्क में आने के बाद हुआ कट्टर
जानकारी के अनुसार समीर मीर पहले कट्टर सोच का नहीं था, लेकिन अपने यहां काम करने वाले एक व्यक्ति के संपर्क में आकर वह बंबई बाजार में एक मस्जिद में जाने लगा। वहां कुछ अन्य लोगों के संपर्क में आया, जहां से उसका ब्रेनवॉश किया गया। इसके बाद क्लीन शेव रहने वाला समीर मीर दाढ़ी भी रखने लगा और धर्म का कट्टरता से पालन करने लगा। इसके बाद उसने पत्नी पर भी इसी तरह के दबाव बनाने शुरू कर दिए, जिसके बाद पत्नी कुछ साल पहले घर छोड़कर अलग रहने लगी। इसके बाद वह उन्हें परेशान करने लगा।
छोटे भाई को भी छोड़ गई पत्नी
समीर के छोटे भाई समर मीर पर भी आरोप लगे हैं। उनकी पत्नी भी कुछ साल पहले छोड़कर जा चुकी है और उनके द्वारा भी समर मीर पर गंभीर आरोप लगाए जा चुके हैं। कुछ साल पहले समर एक शिकार केस में भी फंसे थे। तब उनकी कार जब्त की गई थी।
धर्म परिवर्तन और घरेलू उत्पीड़न के लगे आरोप
पत्नी द्वारा की गई शिकायत के बाद एमआईजी थाना पुलिस ने भवंस प्रॉमिनेंट कॉलेज के चेयरमेन समीर मीर के खिलाफ लव जिहाद और मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। समीर पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने, धमकी देने और घरेलू उत्पीड़न के आरोप हैं।
शादी के 15 साल बाद बदलने लगा व्यवहार
एमआईजी पुलिस के मुताबिक तुलसीनगर निवासी पीड़िता ने बताया कि उनकी शादी समीर मीर से वर्ष 2006 में हिंदू रीति-रिवाजों से हुई थी। शादी के बाद उनके दो बच्चे (एक बेटा और एक बेटी) हैं। पीड़िता ने बताया कि करीब चार साल पहले समीर के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह नमाज पढ़ने लगे और उन्होंने अपना पहनावा भी पूरी तरह बदल लिया। इसके बाद उन्होंने मुझ पर भी नमाज पढ़ने और इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। आरोप हैं कि समीर ने घर में रखी हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियां भी हटा दीं।
2020 में घर से निकाल दिया
पीड़िता ने आरोप लगाए हैं कि जब उसने समीर की बात नहीं मानी, तो वर्ष 2020 में उसे घर से निकाल दिया। इसके बाद वह निपानिया इलाके में रहने लगी। पीड़िता का कहना है कि समीर कई बार उससे मिलने गया और हर बार इस्लाम कबूलने का दबाव बनाया। वर्ष 2024 में दोनों के बीच एक बार समझौता भी हुआ, लेकिन समीर ने धर्म परिवर्तन को उसकी शर्त बना दिया, जिसे पीड़िता ने अस्वीकार कर दिया।
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समीर ने दो महीने पहले फिर धमकाया
पीड़िता का आरोप है कि 13 मार्च 2025 को समीर ने फिर से उनके घर जाकर धमकी दी। लगातार दबाव से परेशान होकर उन्होंने एमआईजी थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने समीर मीर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296, 115(2), 351(3) एवं मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3/5 के अंतर्गत मामला दर्ज किया है।
पीड़िता ने पुलिस को शादी के दौरान के फोटोग्राफ भी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए, जिनमें कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और राजनीतिक नेता भी उपस्थित थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने देर रात एफआईआर दर्ज कर ली है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है।
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