सोनम रघुवंशी के पिता ने भरी जमानत राशि, जेल से आई बाहर, पुलिस की यह चूक पड़ी भारी
Sanjay Gupta | Apr 29, 2026, 13:07 IST
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देशभर में चर्चित हनीमून मर्डर मिस्ट्री इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या में गिरफ्तार आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को जमानत मिल गई है। कोर्ट के आदेश के बाद पिता देवी सिंह ने जमानत राशि भर दी और वह जेल से बाहर आ गई।
हनीमून पर गए इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शिलांग (सोहरा) में हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस की चूक से आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को जमानत मिल गई है। वह 09 जून से ही जेल में बंद थी।
इसके पहले तीन बार जमानत आवेदन खारिज हो गया था। वहीं, चौथे आवेदन में सोनम के वकील ने तर्क रखे कि सोनम की गिरफ्तारी की प्रक्रिया सही नहीं थी, उन्हें किस आरोप में पकड़ा गया, यह सही नहीं बताया गया था। इसके बाद कोर्ट ने सोनम को जमानत दे दी। वहीं, जमानत शर्तों के चलते वह इंदौर नहीं आ सकेंगी।
जमानत की शर्तों के तहत सोनम इंदौर नहीं आ सकती है। उसे बिना मंजूरी कोर्ट अधिकार क्षेत्र यानी शिलांग से बाहर जाने पर रोक है। साथ ही 50 हजार का बॉन्ड और दो जमानती भी लगने हैं। इसी शर्त के तहत 50 हजार का बॉन्ड सोनम ने भरा और साथ ही पिता देवी सिंह और एक स्थानीय होटल संचालक द्वारा जमानत दी गई है।
पुलिस ने इस मामले में पहला चालान तो समय पर पेश किया, लेकिन बाद में पूरक चालान पेश किए। इसके बाद जिला कोर्ट में ट्रायल देरी से हुआ, अभी तक 90 में से केवल चार गवाह ही पुलिस पेश कर सकी। दस माह में केवल चार गवाह आए।
पूरक चालान के बाद ट्रायल धीमा हो गया। वहीं, मुख्य वजह संविधान की धारा 22(1) का उल्लंघन बनी। कोर्ट ने इस तरह साफ कर दिया कि यदि संवैधानिक दायरे और प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाएगा, तो न्याय में बड़ी बाधा बनेगी।
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जब इस मामले में सोनम का नाम सामने आया था, तब उसके पिता देवी सिंह रघुवंशी ने कहा था कि हमारे लिए सोनम मर चुकी है। वहीं, अब वही पिता शिलांग जाकर 50 हजार रुपए के मुचलके पर उसकी जमानत कराकर उसे अपने साथ ले गए।
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इसके पहले तीन बार जमानत आवेदन खारिज हो गया था। वहीं, चौथे आवेदन में सोनम के वकील ने तर्क रखे कि सोनम की गिरफ्तारी की प्रक्रिया सही नहीं थी, उन्हें किस आरोप में पकड़ा गया, यह सही नहीं बताया गया था। इसके बाद कोर्ट ने सोनम को जमानत दे दी। वहीं, जमानत शर्तों के चलते वह इंदौर नहीं आ सकेंगी।
जमानत गारंटी पिता और होटल संचालक ने दी
कोर्ट ने मानी शिलांग पुलिस की यह चूक
- कोर्ट ने माना कि सोनम के मौलिक अधिकार 22 (1) का उल्लंघन हुआ है। इसके तहत गिरफ्तारी की वजह बताना जरूरी है, पुलिस ने यह चूक की है।
- पुलिस ने जो सोनम को धारा बताई, वह 103(1) हत्या की न बताकर 403(1) यानी संपत्ति का दुरुपयोग बता दी। गिरफ्तारी की धारा में कागज पर अंतर मिला। यह चूक की गई।
- गाजीपुर (यूपी) में जब पहली बार गिरफ्तारी की गई, 9 जून को, तब उसके पास कोई वकील नहीं था, जो उसे मिलना चाहिए था। यहीं से शिलांग पुलिस गिरफ्तार कर शिलांग ले गई थी।
- कोर्ट ने माना कि यदि आरोपी को सही आरोप और वजह नहीं बताई जाएगी, तो ऐसे में बचाव के अवसर कम होते हैं।
यह भी वजह बनी बाहर आने की
पूरक चालान के बाद ट्रायल धीमा हो गया। वहीं, मुख्य वजह संविधान की धारा 22(1) का उल्लंघन बनी। कोर्ट ने इस तरह साफ कर दिया कि यदि संवैधानिक दायरे और प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाएगा, तो न्याय में बड़ी बाधा बनेगी।
कहा था: हमारे लिए सोनम मर गई
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जब इस मामले में सोनम का नाम सामने आया था, तब उसके पिता देवी सिंह रघुवंशी ने कहा था कि हमारे लिए सोनम मर चुकी है। वहीं, अब वही पिता शिलांग जाकर 50 हजार रुपए के मुचलके पर उसकी जमानत कराकर उसे अपने साथ ले गए।
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