बीमा कंपनी ने इलाज खर्च का पैसा देने से मना किया, अब देना पड़ेंगे 2.58 लाख रुपए
कई बार बीमा कंपनियां बहाने बनाकर क्लेम देने से इंकार कर देती हैं। ऐसा ही एक मामला भोपाल से सामने आया है, भोपाल में बीमा कंपनी ने इलाज का खर्च देने से इनकार किया, जिला उपभोक्ता आयोग ने 2.58 लाख रुपए का हर्जाना लगाया।
भोपाल के एक उपभोक्ता को इलाज का खर्च बीमा कंपनी ने देने से इनकार किया। उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। आयोग ने सुनवाई के बाद कंपनी पर 2.58 लाख रुपए का हर्जाना लगाया। मामले में बीमा कंपनी ने पुरानी बीमारियों की जानकारी छुपाने का आरोप लगाया। उपभोक्ता ने इसका खंडन करते हुए सभी दस्तावेज पेश किए। आयोग ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला दिया और कंपनी को हर्जाना देने को कहा। अस्पताल को इस मामले में दोषी नहीं माना गया।
जिला उपभोक्ता आयोग में याचिका और सुनवाई
संजय प्रकाश तिवारी ने इस मामले में जिला उपभोक्ता आयोग क्रमांक-2 में मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और बंसल अस्पताल के खिलाफ याचिका दाखिल की।
आयोग की अध्यक्ष गिरिबाला सिंह और सदस्य अंजुम फिरोज की बेंच ने सुनवाई की।
बीमा कंपनी के दावों को खारिज करते हुए आयोग ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया।