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Photograph: (THESOOTR)
भोपाल के एक उपभोक्ता को इलाज का खर्च बीमा कंपनी ने देने से इनकार किया। उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। आयोग ने सुनवाई के बाद कंपनी पर 2.58 लाख रुपए का हर्जाना लगाया। मामले में बीमा कंपनी ने पुरानी बीमारियों की जानकारी छुपाने का आरोप लगाया। उपभोक्ता ने इसका खंडन करते हुए सभी दस्तावेज पेश किए। आयोग ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला दिया और कंपनी को हर्जाना देने को कहा। अस्पताल को इस मामले में दोषी नहीं माना गया।
जिला उपभोक्ता आयोग में याचिका और सुनवाई
संजय प्रकाश तिवारी ने इस मामले में जिला उपभोक्ता आयोग क्रमांक-2 में मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और बंसल अस्पताल के खिलाफ याचिका दाखिल की।
- आयोग की अध्यक्ष गिरिबाला सिंह और सदस्य अंजुम फिरोज की बेंच ने सुनवाई की।
- बीमा कंपनी के दावों को खारिज करते हुए आयोग ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया।
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बीमा कंपनी के बहाने और आयोग का फैसला
बीमा कंपनी ने आरोप लगाया कि तिवारी ने बीमा लेते समय 2012 में की गई बेरिएट्रिक सर्जरी और पांच साल से चल रहे हाईपरटेंशन की जानकारी छुपाई थी।
- उपभोक्ता ने साफ किया कि सभी बीमारी की जानकारी सही ढंग से दी गई थी और दस्तावेज जमा किए थे।
- आयोग ने कहा कि बीमा अवधि के दौरान कंपनी का दायित्व है कि इलाज का खर्च वहन करे।
- इसलिए बीमा कंपनी को 2.43 लाख रुपये इलाज के खर्च के साथ 15 हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति देना होगा।
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अस्पताल को क्यों नहीं माना दोषी?
- याचिका में बंसल अस्पताल को भी पक्ष बनाया गया था।
- लेकिन आयोग ने अस्पताल को दोषी नहीं माना।
- केवल बीमा कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाया गया।
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बीमा के लिए क्या हैं आपके अधिकार?...
- बीमा लेने से पहले सभी मेडिकल विवरण सही और स्पष्ट बताएं।
- बीमा कंपनी क्लेम अस्वीकार करे तो जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत कर सकते हैं।
- क्लेम के नकारे जाने पर न्यायालय से भी राहत मिल सकती है।
- मानसिक और आर्थिक हर्जाने के लिए भी दावा किया जा सकता है।
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बीमा क्लेम करते समय ध्यान रखने योग्य बातें...
सुझाव | विवरण |
---|---|
मेडिकल जानकारी पूरी दें | बीमा आवेदन में सभी बीमारियों और सर्जरी की जानकारी दें। |
दस्तावेज संभाल कर रखें | इलाज और भुगतान के सभी बिल सुरक्षित रखें। |
समय पर शिकायत करें | क्लेम अस्वीकार होने पर जल्दी उपभोक्ता आयोग से संपर्क करें। |
मानसिक क्षतिपूर्ति मांगे | आर्थिक नुकसान के साथ मानसिक हर्जाना भी मांग सकते हैं। |
भोपाल न्यूज
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