INDORE. मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (ईएसबी) के द्वारा वनरक्षक एवं जेल प्रहरी की भर्ती परीक्षा 2023 के रिजल्ट का मुद्दा हाईकोर्ट जबलपुर पहुंच गया है। 'द सूत्र' ने ही इस मामले में खुलासा किया था कि टॉपर राजा भैया को नॉर्मलाइजेशन के बाद 100 में से 101.66 अंक दिए गए हैं। रिजल्ट के बाद से ही वह गायब है। 'द सूत्र' ने यह भी खुलासा किया था कि जो इस परीक्षा में मेरिट में जो आए हैं वह पटवारी भर्ती परीक्षा में फेल हो चुके हैं और कुछ टॉपर ऐसे हैं जो पटवारी में मेरिट में आए थे लेकिन इस परीक्षा में चयनित नहीं हुए और फेल हो गए।
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याचिकाकर्ता ने यह मुद्दा भी उठाया
याचिका में यह मुद्दा भी उठाया गया कि कई .योग्य उम्मीदवार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के इनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी ज्यादा अंक आने पर भी अपॉइंटमेंट नहीं दी गई और ना ही उन्हें उन मेरिट लिस्ट में शामिल किया गया। इन तमाम मुद्दों को लेकर भास्कर मिश्रा एवं आशीष कुमार रघु ने जबलपुर उच्च न्यायालय में अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान के माध्यम से उच्च याचिका दायर की।
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लगातार गलतियां कर रहा मंडल
अधिवक्ता द्वारा माननीय कोर्ट को इस तथ्य से अवगत कराया गया कि किस प्रकार से व्यापमं अर्थात ESB भोपाल लगातार गलतियों पर गलतियां कर रहा है। सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने तीन हफ्ते के अंदर सरकार से एवं "एम्प्लाइज सिलेक्शन बोर्ड भोपाल "से जवाब मांगा है साथ ही साथ पूरी भर्ती प्रक्रिया याचिका के अधीन की गई है।
यह भी मुद्दा उठाया
अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान ने यह बताया की मध्य प्रदेश वनरक्षक भर्ती परीक्षा एवं जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2023 में और भी अन्य विसंगतियां है जैसे संविदा कर्मचारियों को शामिल न करना जबकि संविदा कर्मचारियों के नंबर ज्यादा है। काफी युवाओं के रिजल्ट बिना मतलब के होल्ड कर रखा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के भी याचिकाएं लगाई गई हैं जिनकी सुनवाई जल्द होनी है।
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