MP में 13 साल की बेटी की शादी करवाने वाले माता-पिता पर FIR , बाल विवाह को कथा बताकर पलटा था बयान
Vikram Jain | May 24, 2024, 21:39 IST
Jabalpur child marriage Case FIR against parents minor marriage case
मध्य प्रदेश के जबलपुर में नाबालिग बेटी की शादी कराने वाले माता-पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मामले में महिला बाल विकास विभाग के प्रतिवेदन के आधार पर आखिरकार बाल विवाह अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ है।
JABALPUR. मध्यप्रदेश के जबलपुर में 13 साल की नाबालिग की शादी कराने के मामले आखिरकार बाल विवाह अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ है। मामले में लड़की के माता-पिता के खिलाफ मझौली थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। नाबालिग की शादी की खबर लगते ही गांव वालों ने जमकर विरोध किया था। साथ ही शादी की फोटो सामने आने पर लोगों ने पुलिस और प्रशासन से शिकायत की थी। अब महिला बाल विकास विभाग के प्रतिवेदन के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है।
बता दें कि मामला जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर पनागर की भरदा ग्राम पंचायत का है। जानकारी के अनुसार पनागर के दुबे परिवार ने अपनी 13 साल बेटी का विवाह सिहोरा के रहने वाले चौबे परिवार के 20 साल बबलू से तय की थी। युवक के परिवार वालों को लड़की की उम्र पता होने के बाद भी दोनों परिवारों की सहमति से विवाह तय हुआ और फिर मझौली थाना क्षेत्र के कटाव के मंदिर में 15 मई को दोनों की शादी करा दी गई।
जब नाबालिग की शादी होने की कुछ तस्वीरें लोगों के सामने आई तो कुछ जिम्मेदार लोगों ने 18 मई को इसकी शिकायत पुलिस और संबंधित विभाग तक पहुंचाई। जिसके बाद लड़की परिवार के घर पुलिस और महिला बाल विकास विभाग की टीम पहुंची, जहां पर पूछताछ की गई। पहले हुई पूछताछ के आधार पर इसे कथा बताया गया था। वहीं बाल विवाह की पुष्टि करने वाले नाबालिग का पिता ही रात होते-होते अपने बयान से मुकर गया था। इतना ही नहीं लड़की भी अपने बयान पर पलट गई। इस मामले को दबाने में महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने ही पुरजोर कोशिश की थी।
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मझौली थाना प्रभारी ने बताया कि महिला बाल विकास अधिकारी ने 18 मई को सूचना दी थी कि पनागर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग का विवाह कराया गया है। महिला बाल विकास विभाग के प्रतिवेदन के आधार पर किशोरी के माता पिता पर FIR दर्ज की गई है। लड़की की उम्र 13 साल है और लड़के की उम्र 20 है। क्षेत्र के एक मंदिर में दोनों की शादी हुई थी। मामला सामने आने के बाद बाल विवाह अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है।
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इस मामले में महिला एवं बाल विकास अधिकारी हो या मझौली के थाना प्रभारी दोनों की इस मामले के प्रति संवेदनशीलता और कानून का ज्ञान इसी बात से पता लग रहा है कि मीडिया को दी गई जानकारी में वह कैमरे के सामने नाबालिग का नाम उजागर कर रहे हैं जो कानूनन अपराध है।
आपको बता दें कि इस मामले के सामने आने के बाद जबलपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सूर्यकांत शर्मा ने बाकायदा बयान दिया था कि महिला एवं बाल विकास के द्वारा दिए गए प्रतिवेदन में इस बाल विवाह की पुष्टि नहीं हुई है। और अब मीडिया के दबाव के चलते महिला एवं बाल विकास का प्रतिवेदन सहित बयान भी बदल चुका है और इस मामले में मझौली थाने में एफआईआर दर्ज की गई। मामले में बाल विवाह अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। नाबालिग लड़की के माता-पिता के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।
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Marriage of minor girl in Jabalpur, Child marriage case in Majhauli police station, Jabalpur News
जानें क्या है पूरा मामला
बता दें कि मामला जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर पनागर की भरदा ग्राम पंचायत का है। जानकारी के अनुसार पनागर के दुबे परिवार ने अपनी 13 साल बेटी का विवाह सिहोरा के रहने वाले चौबे परिवार के 20 साल बबलू से तय की थी। युवक के परिवार वालों को लड़की की उम्र पता होने के बाद भी दोनों परिवारों की सहमति से विवाह तय हुआ और फिर मझौली थाना क्षेत्र के कटाव के मंदिर में 15 मई को दोनों की शादी करा दी गई।
जोड़े में बैठी थी नाबालिग, शादी को बताया था कथा
जब नाबालिग की शादी होने की कुछ तस्वीरें लोगों के सामने आई तो कुछ जिम्मेदार लोगों ने 18 मई को इसकी शिकायत पुलिस और संबंधित विभाग तक पहुंचाई। जिसके बाद लड़की परिवार के घर पुलिस और महिला बाल विकास विभाग की टीम पहुंची, जहां पर पूछताछ की गई। पहले हुई पूछताछ के आधार पर इसे कथा बताया गया था। वहीं बाल विवाह की पुष्टि करने वाले नाबालिग का पिता ही रात होते-होते अपने बयान से मुकर गया था। इतना ही नहीं लड़की भी अपने बयान पर पलट गई। इस मामले को दबाने में महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने ही पुरजोर कोशिश की थी।
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बाल विवाह अधिनियम के तहत केस दर्ज
मझौली थाना प्रभारी ने बताया कि महिला बाल विकास अधिकारी ने 18 मई को सूचना दी थी कि पनागर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग का विवाह कराया गया है। महिला बाल विकास विभाग के प्रतिवेदन के आधार पर किशोरी के माता पिता पर FIR दर्ज की गई है। लड़की की उम्र 13 साल है और लड़के की उम्र 20 है। क्षेत्र के एक मंदिर में दोनों की शादी हुई थी। मामला सामने आने के बाद बाल विवाह अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है।
ये खबर भी पढ़ें... Chhattisgarh : नक्सलियों के शव लेकर लौट रहे सेना के जवानों पर हमला , फिर 1 नक्सली ढेर
ये खबर भी पढ़ें...इंदौर के बिल्डर शरद डोसी के मालवा वनस्पति प्रोजेक्ट को बड़ा झटका, निवेशकों के डूबे करोड़ों, डायरी में कच्चे में लोगों ने किया था निवेश
थाना प्रभारी ने मीडिया के सामने लिया नाबालिग का नाम
इस मामले में महिला एवं बाल विकास अधिकारी हो या मझौली के थाना प्रभारी दोनों की इस मामले के प्रति संवेदनशीलता और कानून का ज्ञान इसी बात से पता लग रहा है कि मीडिया को दी गई जानकारी में वह कैमरे के सामने नाबालिग का नाम उजागर कर रहे हैं जो कानूनन अपराध है।
पहले नहीं की थी बाल विवाह की पुष्टि
आपको बता दें कि इस मामले के सामने आने के बाद जबलपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सूर्यकांत शर्मा ने बाकायदा बयान दिया था कि महिला एवं बाल विकास के द्वारा दिए गए प्रतिवेदन में इस बाल विवाह की पुष्टि नहीं हुई है। और अब मीडिया के दबाव के चलते महिला एवं बाल विकास का प्रतिवेदन सहित बयान भी बदल चुका है और इस मामले में मझौली थाने में एफआईआर दर्ज की गई। मामले में बाल विवाह अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। नाबालिग लड़की के माता-पिता के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।
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Marriage of minor girl in Jabalpur, Child marriage case in Majhauli police station, Jabalpur News
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