Jabalpur High Court ने सुनाई अनूठी सजा , नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी को अनोखी शर्त पर दी जमानत

जबलपुर हाईकोर्ट ने नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ मामले में आरोपी छात्र को अनोखी शर्त पर अस्थायी जमानत दी है। हाईकोर्ट ने आरोपी को 2 माह की अनूठी सजा देते हुए कहा कि इस मामले में लगे आरोप बहुत ही गंभीर हैं। इस अनोखी शर्त को जानकर आप भी रह हैरान जाएंगे।

Advertisment
author-image
Vikram Jain
New Update
Jabalpur High Court grants bail molestation accused unique conditions
Listen to this article
0.75x 1x 1.5x
00:00 / 00:00

JABALPUR. जबलपुर हाईकोर्ट ने नाबालिग छात्रा से छेड़खानी के मामले में आरोपी युवक को अनोखी शर्त पर अस्थायी  जमानत दी है। हाईकोर्ट ने इस शर्त पर जमानत दी है कि आरोपी को 2 माह तक हर शनिवार और रविवार को भोपाल जिला अस्पताल में मरीजों की निःशुल्क सेवा करेगा। साथ ही साफ-सफाई करेगा। बता दें कि आरोपी युवक ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। इसके बाद कोर्ट ने युवक को सशर्त जमानत दी है। अगली सुनवाई 17 जुलाई को है।

अनोखी शर्त पर आरोपी को मिली जमानत

हाईकोर्ट ने आरोपी छात्र को 2 माह की टैम्परेरी बेल देते हुए कहा कि इस मामले में लगे आरोप बहुत ही गंभीर हैं। आरोपी युवक दो महीने तक हर शनिवार-रविवार भोपाल के जिला अस्पताल में सुबह 9 से 1 बजे तक सेवा देगा। ओपीडी में काम करने वाले कंपाउंडर्स की मदद करेगा। साफ-सफाई करेगा। मरीजों की हर संभव मदद करेगा। इससे उसे प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की शिक्षा मिल सकेगी। उसका उपयोग आपदा प्रबंधन के समय स्वयंसेवक के तौर पर किया जा सकेगा। इस तरह युवक सामाजिक जिम्मेदारी समझेगा और बेहतर नागरिक बनेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर जमानत निरस्त की जाएगी। 

आरोपी पर नजर रखेंगे सीएमएचओ

जस्टिस आनंद पाठक ने आदेश में कहा कि छात्र को बेहतर नागरिक बनाने, उसकी उम्र और भविष्य को देखते हुए समाज सेवा का आदेश दिया गया है, ताकि उसे समाज की मुख्य धारा में आने का अवसर मिल सके। युवक अस्पताल में मरीजों के लिए परेशानी का कारण नहीं बनेगा। अगर उसके दुर्व्यवहार या आचरण की जानकारी या शिकायत आती है, तो जमानत खारिज कर दी जाएगी। आदेश में आगे लिखा गया कि भोपाल के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उसे बाह्य विभाग में कार्य करने की अनुमति प्रदान करेंगे। इसके बाद रिपोर्ट देंगे।

ये खबर भी पढ़ें... 11 करोड़ टूरिस्ट ने MP को निहारा , 5 करोड़ उज्जैन पहुंचे , 1 करोड़ ने किए मां शारदा के दर्शन

ये खबर भी पढ़ें.. INDORE : खजराना TI सुजीत श्रीवास्तव का संदिग्ध कदाचरण , बीजेपी नेता के यहां मिले सट्‌टे के बाद सस्पेंड

जानें क्या है पूरा मामला

बता दें कि भोपाल में 4 अप्रैल 2024 को पिपलानी थाने में बीबीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट अभिषेक के खिलाफ छेड़खानी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। नाबालिग छात्रा ने अपने शिकायत में कहा था कि युवक पिछले दो साल से उसे परेशान कर रहा है। उसका पीछा करता है। बेवजह फोन करता था। साथ ही कमेंट भी करता है। आरोपी ने अपने हाथ पर लड़की के नाम का टैटू भी बनवा लिया था। कई बार धमकी भी दी थी। जिसके बाद छात्रा की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पिपलानी थाने में पास्को एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। भोपाल पुलिस ने मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार किया था। इसके बाद आरोपी लड़के के लिए हाईकोर्ट में जमानत की याचिका दायर की गई थी।

ये खबर भी पढ़ें... ESB की शिक्षक भर्ती परीक्षा में गणित का रिजल्ट फिर बनेगा, हाईकोर्ट में मंडल ने एक सवाल गलत माना

ये खबर भी पढ़ें... Chhattisgarh Coal Scam : 27 मई तक EOW की रिमांड पर रानू साहू और सौम्या चौरसिया

बेटे की हरकत पर माता- पिता ने जताई शर्मिंदगी

वहीं लड़के के मां-बाप ने भी अदालत में अपने बेटे की हरकत पर शर्मिंदगी जताई है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश आनंद पाठक ने पूरे मामले को सुना और इसके बाद यह अनोखी सजा सुनाई। युवक के माता-पिता ने पढ़ाई का तर्क देते हुए बताया कि छात्र की पढ़ाई चल रही है। अगर उसे गंभीर सजा दी जाती है, तो करियर बर्बाद हो जाएगा। माता-पिता की ओर से बेटे के कृत्य पर माफी भी मांगी गई।

thesootr links

 सबसे पहले और सबसे बेहतर खबरें पाने के लिए thesootr के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें। join करने के लिए इसी लाइन पर क्लिक करें

द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें

जबलपुर हाइकोर्ट, अनोखी शर्त पर आरोपी को जमानत, मरीजों की सेवा की शर्त पर जमानत, जस्टिस आनंद पाठक का फैसला, भोपाल न्यूज, Jabalpur High Court, Bail to the accused on unique conditions, Bail on condition of serving patients, Justice Anand Pathak's decision, Bhopal News

भोपाल न्यूज Bhopal News Justice Anand Pathak's decision Bail on condition of serving patients Bail to the accused on unique conditions जस्टिस आनंद पाठक का फैसला मरीजों की सेवा की शर्त पर जमानत अनोखी शर्त पर आरोपी को जमानत जबलपुर हाइकोर्ट Jabalpur High Court