जबलपुर हाईकोर्ट को समय पर नहीं दिया जवाब, संयुक्त संचालक को किया निलंबित
Neel Tiwari | Jan 21, 2026, 23:57 IST
Photograph: (the sootr)
जबलपुर हाईकोर्ट के आदेशों की अनदेखी पर संयुक्त संचालक राधेश्याम मण्डलोई को निलंबित किया गया। जवाब न देने की लापरवाही को लेकर सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की गई।
NEWS IN SHORT
- जबलपुर हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना पर संयुक्त संचालक राधेश्याम मण्डलोई निलंबित।
- रिट याचिका क्रमांक 23618/2025 में समय पर जवाबदावा पेश नहीं किया गया।
- हाईकोर्ट ने 15 जनवरी 2026 को जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।
- नगरीय विकास आयुक्त ने इसे घोर लापरवाही और अनुशासनहीनता बताया।
- मामले की अगली सुनवाई 16 फरवरी 2026 को संभावित।
INTRO
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रिट याचिका से जुड़ा पूरा मामला
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हाईकोर्ट ने दिया स्पष्ट आदेश
समयसीमा में जवाब न देना पड़ा भारी
निलंबन आदेश और विभागीय रुख
कोर्ट में स्थिति और अगली सुनवाई
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