जबलपुर में अवैध कॉलोनियों पर एक्शन, 7 कॉलोनाइजर्स पर FIR के आदेश

जबलपुर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए सात कॉलोनाइजर्स पर FIR दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। 98 अवैध कॉलोनियां चिन्हित की गई हैं।

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Neel Tiwari
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Action on illegal colonies in Jabalpur

Photograph: (the sootr)

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5 पाइंट में समझें पूरी खबर

  • जबलपुर जिले में प्रशासन ने सात कॉलोनाइजर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए।
  • पनागर, कुंडम और पिपरिया बनियखेड़ा में बिना अनुमति अवैध कॉलोनियों का निर्माण हुआ।
  • कॉलोनाइजर्स ने सैकड़ों भूखंड बेचे, जिनमें गौरव शर्मा ने 27, आशीष कुमार पटेल ने 66 प्लॉट बेचे।
  • कलेक्टर न्यायालय में पहले से इन कॉलोनाइजर्स के खिलाफ प्रकरण चल रहे थे, अब एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू।
  • जिले में कुल 98 अवैध कॉलोनियां चिन्हित की गई हैं, और प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।

JABALPUR. जबलपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों का जाल फैलाकर आम लोगों से प्लॉट बेचने वाले कॉलोनाइजर्स के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने ऐसे सात कॉलोनाइजर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। कलेक्टर के निर्देश पर संबंधित तहसीलदार अब इन सभी के खिलाफ पुलिस में प्रकरण दर्ज कराएंगे।

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कहां-कहां बनीं अवैध कॉलोनियां

जांच में सामने आया कि पनागर, कुंडम और पिपरिया बनियखेड़ा जैसे ग्रामीण इलाकों में बिना अनुमति कॉलोनियां विकसित कर बड़े पैमाने पर जमीनें बेची गईं। इन कॉलोनियों में न तो वैधानिक अनुमति ली गई और न ही बुनियादी सुविधाओं की कोई वैध योजना पेश की गई। इसके बावजूद लोगों को प्लॉट बेच दिए गए।

कितने प्लॉट बिके, जानिए पूरा आंकड़ा

कॉलोनी सेल से मिली जानकारी के अनुसार गौरव शर्मा ने 27, आशीष कुमार पटेल ने 66, मोहम्मद जिया उल हक ने 30, संतोष गुप्ता ने 17, राजकुमार साहू ने 26, फूल सिंह ने 80 और कुंवर लाल पटेल ने 82 भूखंडों का विक्रय किया। इस तरह सैकड़ों लोगों को अवैध कॉलोनियों में प्लॉट बेचकर गुमराह किया गया।

न्यायालय में पहले से चल रहे थे प्रकरण

डिप्टी कलेक्टर रघुवीर सिंह मरावी के अनुसार इन सातों कॉलोनाइजर्स के खिलाफ कलेक्टर न्यायालय में पहले से प्रकरण दर्ज थे। जांच में दोष सिद्ध होने के बाद अब इनके विरुद्ध मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम और मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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जिले में 98 अवैध कॉलोनियां चिन्हित

प्रशासन ने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 98 अवैध कॉलोनियों को चिन्हित किया है। इनमें से तीन मामलों में पहले ही एफआईआर के आदेश जारी हो चुके थे, जबकि अब सात और कॉलोनाइजर्स पर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने साफ संकेत दिए हैं कि आगे भी अवैध कॉलोनी निर्माण पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी की वैधानिक अनुमति की जांच जरूर करें। बिना अनुमति विकसित की गई कॉलोनियों में अपनी मेहनत की कमाई खर्च करने पर भविष्य में कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

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