वाट्सएप चैट में अमर्यादित टिप्पणी कर धार्मिक भावना भड़काने वाले अब्दुल मजीद को NSA में भेजा गया जेल

जबलपुर में अब्दुल मजीद ने व्हाट्सएप चैट में आपत्तिजनक टिप्पणी कर धार्मिक भावनाएं भड़काईं। पुलिस ने उसे एनएसए के तहत गिरफ्तार कर केंद्रीय जेल भेजा। कलेक्टर ने एसपी की रिपोर्ट के आधार पर तत्काल कार्रवाई की।

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Neel Tiwari
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Photograph: (the sootr)

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JABALPUR. सांप्रदायिक सौहार्द्र को खतरे में डालने की नीयत से सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश करने वाले एक व्यक्ति के विरुद्ध जबलपुर पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कड़ी कार्रवाई की है। आरोपी अब्दुल मजीद को एनएसए के तहत गिरफ्तार कर केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध किया गया है। इस मामले में जबलपुर एसपी सम्पत उपाध्याय  द्वारा कलेक्टर दीपक सक्सेना को प्रतिवेदन भेजा गया था, जिसे गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से एनएसए का वारंट जारी किया।

अमर्यादित चैट से उपजा था तनाव

जबलपुर पुलिस ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि अब्दुल मजीद, पिता अब्दुल हफीज, उम्र 36 वर्ष, निवासी पुराना पुल सिरसातले, थाना गोहलपुर क्षेत्र का रहने वाला है। उक्त व्यक्ति ने एक वाट्सएप ग्रुप में बेहद अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए ऐसी टिप्पणी की, जिससे एक विशेष समुदाय की धार्मिक भावना को आहत किया गया। इस पोस्ट के वायरल होते ही स्थानीय क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई। लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया और साम्प्रदायिक विवाद की सम्भावना भी प्रबल हो उठी थी। हिंदू संगठनों और धर्म गुरुओं ने भी इसका पुरजोर विरोध किया था। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को गंभीरता से लिया और समझाइश व संवाद के माध्यम से स्थिति को नियंत्रण में लाया गया, जिससे कोई बड़ा हादसा टल गया।

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पूर्व में भी कर चुका है धार्मिक भावनायें आहत

यह पहली बार नहीं है जब अब्दुल मजीद ने धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की हो। वर्ष 2024 में भी इस आरोपी के खिलाफ थाना माढ़ोताल में एक मामला दर्ज किया गया था, जिसमें उस पर धार्मिक विश्वासों का अपमान करने और धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाने के गंभीर आरोप लगे थे। तब भी उसकी गतिविधियों से क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई थी। बार-बार की गई इस प्रकार की उकसाने वाली हरकतों को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने इस बार कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया।

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एसपी ने लिया संज्ञान, NSA के तहत की कार्यवाही

जबलपुर एसपी सम्पत उपाध्याय  ने अब्दुल मजीद द्वारा किए गए कृत्य को समाजिक सौहार्द्र व शांति के लिए गंभीर खतरा मानते हुए, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) 1980 की धारा 3 सहपठित धारा 2 के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ एक पोस्ट का नहीं बल्कि सामाजिक ढांचे को नुकसान पहुंचाने की मंशा का है, और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कानून का कठोरतम रूप अपनाया जाना आवश्यक है।

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प्रशासन ने सतर्कता दिखाते हुए की त्वरित कार्रवाई

एसपी के निर्देशों के अनुरूप अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आनंद कलादगी (भा.पु.से.) एवं नगर पुलिस अधीक्षक गोहलपुर श्री सुनील नेमा के मार्गदर्शन में, आरोपी अब्दुल मजीद के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत संपूर्ण प्रकरण तैयार किया गया। तत्पश्चात यह मामला जिला दण्डाधिकारी श्री दीपक सक्सेना के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने इसे गंभीर मामला मानते हुए एनएसए के अंतर्गत गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। हनुमानताल पुलिस द्वारा विधिवत गिरफ्तारी कर आरोपी को केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध कराया गया।

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सोशल मीडिया पर है पुलिस की नजर

जबलपुर एसपी सम्पत उपाध्याय ने पुनः स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी कोई भी पोस्ट, जो साम्प्रदायिक सौहार्द्र को नुकसान पहुंचा सकती है या समाज में वैमनस्य फैला सकती है, उसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर जिम्मेदारीपूर्वक व्यवहार करें और किसी भी आपत्तिजनक सामग्री की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। साथ ही यह चेतावनी भी दी गई है कि भविष्य में कोई भी इस प्रकार की हरकत करेगा तो उसके विरुद्ध भी NSA जैसी सख्त धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।

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