कटनी रेत घोटाला: विस्टा सेल्स पर कलेक्टर कोर्ट ने ठोका 27.44 करोड़ का जुर्माना
Sandeep Kumar | Sept 05, 2026, 23:53 IST
कलेक्टर कोर्ट ने ठोका 27.44 करोड़ का जुर्माना
कटनी में विस्टा सेल्स के रेत स्टॉक में भारी गड़बड़ी मिली है। पोर्टल पर 1.46 लाख घनमीटर रेत दर्ज थी, मौके पर सिर्फ 100 घनमीटर मिली। कलेक्टर कोर्ट ने कंपनी पर 27.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
समझें क्या है पूरा मामला
- कटनी में रेत स्टॉक में बड़ी गड़बड़ी मिली।
- पोर्टल पर 1.46 लाख घनमीटर रेत दर्ज थी।
- जांच में मौके पर सिर्फ 100 घनमीटर रेत मिली।
- कंपनी पर 27.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया।
- फर्म ने फैसले के खिलाफ अपील की बात कही है।
कलेक्टर आशीष तिवारी की कोर्ट ने कंपनी पर 27.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। फर्म के वकील ने इस फैसले को गलत बताते हुए ऊपरी अदालत में अपील करने की बात कही है।
पूरा मामला क्या है?
जांच में पता चला कि पोर्टल पर रेत का स्टॉक 1,46,462 घनमीटर दर्ज था। लेकिन मौके पर सिर्फ 100 घनमीटर रेत मिली। इस तरह कुल 1,46,362 घनमीटर रेत गायब पाई गई। यह बहुत बड़ा अंतर था।
कैसे हुआ खुलासा
अगर पोर्टल पर बड़ा स्टॉक दिखे और मौके पर वह गायब मिले, तो इसका मतलब साफ है। बिना अभिवहन पास (TP – Transit Pass) के रेत की कालाबाजारी या अवैध परिवहन हुआ है। यही निष्कर्ष जांच अधिकारियों ने निकाला।
जुर्माने का गणित
इस हिसाब से कुल जुर्माना 27 करोड़ 44 लाख 29 हजार 650 रुपए तय हुआ। कलेक्टर कोर्ट ने यह राशि सरकारी खजाने में जमा करने का आदेश दिया है। यह जिले में हाल के सबसे बड़े जुर्मानों में से एक है।
कंपनी की दलील और कोर्ट का जवाब
पंचनामे, दस्तावेजों और गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने दलीलें खारिज कर दीं। कोर्ट ने कहा कि 1.46 लाख घनमीटर रेत का गायब होना मामूली गलती नहीं है। अगर रेत वैध तरीके से बिकी होती, तो कंपनी के पास सबूत जरूर होते।
कंपनी के वकील योगेश सोनी ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यह फैसला अनुमान के आधार पर लिया गया।
आगे क्या होगा
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