/sootr/media/media_files/2025/10/12/khandwa-news-neighbour-murder-sentenced-death-2025-10-12-14-25-09.jpg)
KHANDWA. जादू-टोने के शक में हत्या करने के आरोपी चंपालाल को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी ने अपने पड़ोसी रामनाथ की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी थी। खंडवा की अदालत ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मानते हुए फैसला सुनाया है।
5 फीट दूर जाकर गिरी थी गर्दन
12 दिसंबर 2024 की रात पंधाना थाना क्षेत्र के ग्राम छनेरा में यह घटना हुई थी। रामनाथ अपने घर में सो रहे थे, तभी चंपालाल उर्फ नंदू ने जादू-टोने के शक में उन पर हमला कर दिया। रात करीब 2:30 बजे चंपालाल ने कुल्हाड़ी से रामनाथ पर हमला किया। पहले एक-दो वार से रामनाथ गिर पड़े। फिर चंपालाल ने उनकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। यह हमला इतना तेज था कि गर्दन 5 फीट दूर जाकर गिरी थी।
मृतक की पत्नी का बयान
रामनाथ की पत्नी, शांतिबाई ने इस खौ़फनाक घटना के बारे में पुलिस को बताया। उन्होंने कहा, मैं और रामनाथ रात को सो रहे थे। करीब 2:30 बजे, रामनाथ पेशाब करने के लिए बाहर गए। तभी मुझे चिल्लाने की आवाज आई। मैंने देखा कि चंपालाल मेरे पति पर हमला कर रहा था और कह रहा था, तू जादू-टोना करता है।
शांतिबाई ने आगे बताया, जब मैंने चिल्लाया, तो चंपालाल भाग गया। लेकिन वह कुछ देर बाद फिर आया और हमले को जारी रखा। मैंने शोर मचाया, और मेरे घरवाले और मोहल्ले वाले दौड़कर आए।
ये खबर भी पढ़िए...सीएम मोहन यादव ने खंडवा में मृतक के परिजन को दिए 6-6 लाख के चेक, पटवारी बोले- एक करोड़ मिले मुआवजा
खंडवा हत्या कांड की खबर को एक नजर में समझें...
|
ये खबर भी पढ़िए...MP News: कफ सिरप के घातक असर के बाद मध्यप्रदेश सरकार ने मांगें दवाओं की जांच के अधिकार
कोर्ट का फैसला और साक्ष्य
कोर्ट ने इस हत्या को बिना किसी विवाद के, जादू-टोने के शक में की गई हत्या माना। जज अनिल चौधरी ने कहा कि यह केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। अदालत ने चंपालाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 103(1) के तहत दोषी ठहराया। कोर्ट ने यह भी माना कि इस हत्या के दौरान आरोपी ने किसी तरह का डर महसूस नहीं किया, जो इस अपराध को और भी जघन्य बनाता है।