आरक्षण पर हाईकोर्ट सख्त: AEO भर्ती में EWS सीटों में कटौती पर विभाग को नोटिस
Neel Tiwari | Aug 27, 2026, 16:49 IST
Photograph: (THESOOTR)
JABALPUR. मध्य प्रदेश में कृषि विस्तार अधिकारी (AEO) भर्ती में EWS सीटों की कटौती विवादों में है। 444 सीटों को घटाकर 37 करने पर छात्र हाईकोर्ट पहुंचे हैं। जस्टिस विशाल धगत ने मामले में नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने चार हफ्ते में जवाब मांगा है।
समझें क्या है पूरा मामला...
- कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती (AEO) में EWS सीटों की संख्या घटाई गई है।
- पहले EWS वर्ग के लिए 444 पद तय किए गए थे।
- आवेदन की आखिरी तारीख पर ये पद घटकर 37 हो गए।
- इस बदलाव को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगी।
- कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों से चार हफ्ते में जवाब मांगा है।
इसका विज्ञापन 24 जून 2026 को जारी हुआ था। शुरुआत में EWS के लिए 444 पद रखे गए थे। EWS का मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है।
इन पदों को देखकर उम्मीदवारों ने तैयारी शुरू की। कई उम्मीदवारों ने आवेदन भी इसी आधार पर किया, लेकिन अब 444 पदों की जगह केवल 37 पद रह गए हैं।
आवेदन शुरू होने के बाद बदली सीटों की संख्या
इस आदेश में EWS पदों की संख्या घटाई गई। 444 पदों की जगह अब केवल 37 पद रह गए। यानी EWS सीटों में 407 पदों की कमी हुई। इस बदलाव ने भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए।
आखिरी दिन बदलाव से नुकसान हुआ
मोहित ने सीटों में कटौती को चुनौती दी है। उनका कहना है कि बदलाव अचानक किया गया। आवेदन की आखिरी तारीख पर यह फैसला हुआ। ऐसे समय में उम्मीदवार पहले ही तैयारी कर चुके थे।
याचिका में नियम बदलने पर उठाया गया सवाल
याचिका में इसे मनमाना फैसला बताया गया है। याचिकाकर्ता ने समान अवसर के अधिकार का मुद्दा उठाया। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 14 का सहारा लिया गया। अनुच्छेद 16(1) के तहत अवसर की समानता भी बताई गई। अनुच्छेद 16(6) के तहत EWS आरक्षण का मुद्दा भी उठाया गया है।
444 से 37 सीटों तक पहुंची संख्या
स्वीकृत पदों का रिकॉर्ड भी मांगा गया है। सीटों की गणना से जुड़ी फाइलें भी महत्वपूर्ण हैं। गणना में गलती हुई थी, तो रिकॉर्ड दिखाना होगा।
याचिका में विभाग से इसकी स्पष्ट जानकारी मांगी गई।
उम्मीदवारों की उम्मीद का सवाल भी उठा...
- मूल विज्ञापन में EWS के 444 पद दिखाए गए थे।
- उम्मीदवारों ने उसी संख्या को देखकर आवेदन किया।
- उम्मीदवारों ने आवेदन प्रक्रिया में समय और पैसा लगाया।
- इसके बाद सीटों की संख्या अचानक बदल गई।
कृषि विभाग और MPESB भी मामले में पक्षकार
हाई कोर्ट में नोटिस जारी कर दिया चार हफ्तों का समय
इसके बाद संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया गया।
कोर्ट ने सभी प्रतिवादियों से जवाब मांगा है। जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का समय मिला। अब विभाग को सीटों में कटौती का आधार बताना होगा। रिकॉर्ड सामने आने के बाद मामले की स्थिति स्पष्ट होगी।
अब 444 सीटों की बहाली पर टिकी नजर
सबसे अहम सवाल 444 और 37 सीटों का रहेगा। सीटों में बदलाव का आधार भी जांच के दायरे में है। अगली सुनवाई में तस्वीर और साफ हो सकती है।
ये खबरें भी पढ़ें...
MPESB सब-इंजीनियर भर्ती नियमपुस्तिका निरस्त, फिर भरना होगा फॉर्म
ESB की ग्रुप 3 भर्ती विज्ञापन में फिर रोस्टर विवाद, पीडब्ल्यूडी के 225 में एसटी को केवल 5 पद
आईटीआई भर्ती में CITS अनिवार्य नहीं, हाईकोर्ट पहुंचा मामला
हाईकोर्ट में लगे आरोप: एमपी पुलिस बैंड भर्ती में भ्रष्टाचार, मनमानी की बू, कैसे हुआ खेला
गहलोत बोले- तीन बार CM बनना कम है क्या, चौथी बार के नारे मत लगाओ; पंचायत चुनाव से पहले फिर दी नसीहत
By Saurabh Mishra
रायपुर में रवि किशन का राहुल गांधी पर तीखा हमला, बोले- अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं
By Harrison Masih
छत्तीसगढ़ में SI भर्ती परीक्षा स्थगित, 2 से 4 नवंबर तक तय था CGPSC का शेड्यूल, नए तारीख पर अभ्यर्थियों को रखनी होगी नजर
By VINAY VERMA
दिवाली पर ट्रेन में सीट मिलने की बढ़ेगी उम्मीद, 13 जोड़ी नई स्पेशल ट्रेनें चलेंगी; कुल 824 फेरे होंगे
By Jyoti Mahender Bhardwaj

झालावाड़ में तस्करी के आरोप में कांस्टेबल गिरफ्तार, 14 लाख रुपए नकद मिले
By Ashish Bhardwaj
उदयपुर में गांजे की खेती का बड़ा खेल बेनकाब, 100 बीघा में लहलहा रही थी 300 करोड़ की फसल
By Jyoti Mahender Bhardwaj
कस्टम मिलिंग घोटाले में रामगोपाल अग्रवाल को 14 दिन की न्यायिक रिमांड, ED की पूछताछ खत्म होते ही जेल भेजने का आदेश
By VINAY VERMA