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मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना।
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BHOPAL. मध्य प्रदेश की लोकप्रिय और महत्वाकांक्षी ‘ मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना’ के तहत हर महीने पात्र महिलाओं के खाते में 1250 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। अब बहनों को मार्च में जारी होने वाली 22वीं किस्त (Ladli Behna Yojana 22th installment) का इंतजार है। लेकिन अब कई जिलों की महिलाओं के नाम योजना से कटने की खबरें आ रही हैं जिससे योजना की बहनों को बड़ा झटका लगा है। जानकारी के अनुसार, इन जिलों में योजना में शामिल महिलाओं के नाम पोर्टल से डिलीट हो गए हैं, जिससे उन्हें यह सहायता नहीं मिल रही है।
इन जिलों में योजना से कट गए महिलाओं के नाम
आगर मालवा, बैतूल, टीकमगढ़ समेत अन्य जिलों से लाड़ली बहना योजना की लाभार्थी महिलाओं के नाम कटने की शिकायतें सामने आ रही है। अब आगर मालवा और बैतूल के कलेक्टर ने मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एमडी को पत्र लिखकर इसको लेकर जानकारी दी है।
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एमपी इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को लिखा पत्र
आगर मालवा कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने एमपी इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एमडी को पत्र लिखकर जानकारी दी कि जिले में 58 महिलाओं के नाम समग्र पोर्टल से डिलीट हो गए हैं, और 142 महिलाओं के आधार नंबर समग्र से डीलिंक हो गए हैं। इसके परिणामस्वरूप वे आर्थिक सहायता से वंचित रह गई हैं। इसी तरह, बैतूल कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने भी पत्र लिखकर 169 महिलाओं के नाम डिलीट होने की सूचना दी है। इधर, टीकमगढ़ में जनवरी में योजना से 2 हजार 614 महिलाओं के नाम कट गए हैं।
इस कारण योजना से कट गए नाम
इसके साथ ही जनवरी में 3 हजार 576 महिलाओं को योजना से बाहर किया गया, क्योंकि उनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई थी। जिनकी आयु 60 साल से अधिक थी, उनका नाम योजना से कट गया और उनके खातों में पैसे ट्रांसफर नहीं हुए। आधार कार्ड में उम्र एक जनवरी होने के हिसाब से 60 साल की आयु से ऊपर होने वाली कई महिलाओं के नाम योजना से काटे गए हैं। अब इन महिलाओं के खाते में योजना के किस्त ट्रांसफर नहीं हो रहे।
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योजना की शुरुआत और इसके लाभ
लाड़ली बहना योजना की शुरुआत मई 2023 में शिवराज सरकार ने की थी। इसकी पहली किस्त जून 2023 में 1000 रुपए के रूप में दी गई थी। बाद में, रक्षाबंधन के अवसर पर इसे बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिया गया। इस योजना का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि महिलाएं अपने परिवार के आर्थिक मामलों में सक्रिय भागीदारी कर सकें।
कौन ले सकता है योजना का लाभ
इस योजना के लाभार्थी बनने के लिए महिला की आयु 21 से 60 साल होनी चाहिए। इसके अलावा, महिला के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए। महिला के परिवार में कोई सदस्य केंद्र या राज्य सरकार में सेवा में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, परिवार के पास एक एकड़ से अधिक जमीन नहीं होनी चाहिए और महिला के परिवार में कोई सांसद, विधायक या जनप्रतिनिधि नहीं होना चाहिए।
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