लोकसभा चुनाव 2024 : इंदौर में 2 अप्रैल तक वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने वाले ही दे सकेंगे वोट, जानें कब हैं वोटिंग
Sandeep Kumar | Mar 21, 2024, 08:02 IST
इंदौर लोकसभा सीट में 13 मई को मतदान
इंदौर लोकसभा सीट के लिए 13 मई को मतदान होना है। इसके लिए उम्मीदवार 18 अप्रैल से 25 अप्रैल तक नामांकन भर सकेंगे। नामांकन भरने की तारीख से 10 दिन पहले तक ही वोटर कार्ड के लिए फॉर्म भरने वालों के नाम वोटर लिस्ट में जुड़ सकते हैं।
BHOPAL. लोकसभा चुनाव 2024 ( Lok Sabha Elections 2024 ) के लिए 2 अप्रैल तक नाम जुड़वाने वाले वोट डाल सकेंगे। उसके बाद वोटर ( voter ) लिस्ट में नाम जुड़ तो जाएंगे, लेकिन मतदान नहीं कर सकेंगे। दरअसल इंदौर ( Indore ) लोकसभा सीट के लिए 13 मई को मतदान होना है। इसके लिए उम्मीदवार 18 अप्रैल से 25 अप्रैल तक नामांकन भर सकेंगे। नामांकन भरने की तारीख से 10 दिन पहले तक ही वोटर कार्ड के लिए फॉर्म भरने वालों के नाम वोटर लिस्ट में जुड़ सकते हैं। 18 साल की आयु पूरी कर चुके ऐसे नागरिक जिन्होंने अब तक फॉर्म नहीं भरा है, वे 2 अप्रैल तक वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन एंड वोटर्स सर्विस पोर्टल पर मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं, या वोटर गाइड हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल कर सकते हैं।
ये खबर भी पढ़िए...LokSabha Election: Congress-BJP का बढ़ा टेंशन, उम्मीदवार देंगे झटका !
वोटिंग लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए नए मतदाताओं को फॉर्म-6 भरना होगा। वहीं पता बदलने के लिए फॉर्म-8 से ही सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। वोटर कार्ड नहीं मिलने पर इपिक का उपयोग कर सकते हैं। उसकी कॉपी निकलवा सकते हैं। वह वोटर कार्ड की तरह की मान्य है। साथ ही नाम जुड़वाने से लेकर सुधार के लिए, कोई भी व्यक्ति या मतदाता वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, दर्ज किसी नाम पर आपत्ति, नाम हटाए जाने तथा वोटर लिस्ट में दर्ज पता तथा अन्य गलतियों को सुधारने या बदलाव के लिए बीएलओ को आवेदन दे सकते हैं। इसके अलावा Voter helpline application and voters सर्विस पोर्टल पर भी खुद अपडेट किया जा सकता है।
अगर किसी भी वोटर को वोटर लिस्ट से जुड़ी कोई भी शिकायत है, तो वह 1950 नंबर पर कॉल कर सकती है। पहले यह केंद्रीय थी, लेकिन अब यह प्रत्येक जिले से जुड़ गई है। अगर कहीं से भी मदद नहीं मिल रही है, तो मतदाता जिला निर्वाचन कार्यालय में संपर्क कर अपनी शिकायत कर सकते हैं।
ये खबर भी पढ़िए...LokSabha Election: Congress-BJP का बढ़ा टेंशन, उम्मीदवार देंगे झटका !
ऐसे जुड़वाएं वोटिंग लिस्ट में नाम
वोटिंग लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए नए मतदाताओं को फॉर्म-6 भरना होगा। वहीं पता बदलने के लिए फॉर्म-8 से ही सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। वोटर कार्ड नहीं मिलने पर इपिक का उपयोग कर सकते हैं। उसकी कॉपी निकलवा सकते हैं। वह वोटर कार्ड की तरह की मान्य है। साथ ही नाम जुड़वाने से लेकर सुधार के लिए, कोई भी व्यक्ति या मतदाता वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, दर्ज किसी नाम पर आपत्ति, नाम हटाए जाने तथा वोटर लिस्ट में दर्ज पता तथा अन्य गलतियों को सुधारने या बदलाव के लिए बीएलओ को आवेदन दे सकते हैं। इसके अलावा Voter helpline application and voters सर्विस पोर्टल पर भी खुद अपडेट किया जा सकता है।
शिकायत दर्ज कराने के लिए ये करें काम
अगर किसी भी वोटर को वोटर लिस्ट से जुड़ी कोई भी शिकायत है, तो वह 1950 नंबर पर कॉल कर सकती है। पहले यह केंद्रीय थी, लेकिन अब यह प्रत्येक जिले से जुड़ गई है। अगर कहीं से भी मदद नहीं मिल रही है, तो मतदाता जिला निर्वाचन कार्यालय में संपर्क कर अपनी शिकायत कर सकते हैं।
MP कर्मचारी प्रमोशन: 10 साल बाद पदोन्नति, अब 4 साल की छूट पर अटका मामला, राज्य कर्मचारी संघ ने सीएम मोहन यादव से की मांग
By Atul Dwivedi
एमपी भाजपा में 30 सितंबर को तीन दिग्गजों की एकसाथ आमद, 236 दिन बाद मिला प्रदेश संगठन महामंत्री
By Ramanand Tiwari
मध्य प्रदेश भाजपा में अब लक्ष्मण रेखा कौन खींचेगा? चंद्रशेखर की होगी असली परीक्षा
By Ramanand Tiwari
मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत: मिनी ट्रैक्टर पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे करें आवेदन
By Jitendra Shrivastava
mp-top-news: खबरें काम की... ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें
By Sanjay Dhiman
झाबुआ संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह की नौकरी खतरे में, फर्जी जाति प्रमाणपत्र में ऐसे घिरे
By Sanjay Gupta
बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे CM साय, प्रभावित परिवारों से मिले, 10 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा
By Arun Tiwari