MP स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू, जानें क्या हैं जरूरी नियम

स्वास्थ्य विभाग ने 2025-26 के स्वेच्छा से तबादलों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। आवेदन 14 से 19 मई तक किए जा सकते हैं। आवेदन में किसी अफसर से संपर्क करने पर ट्रांसफर रद्द हो जाएगा।

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Kaushiki
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 मध्यप्रदेश स्वास्थ्य विभाग
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लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने स्वेच्छा से तबादलों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह प्रक्रिया 14 मई से 19 मई के बीच पूरी होगी और इस दौरान ई-एचआरएमआईएस पोर्टल (https://hrms.mp.gov.in/) पर आवेदन किए जा सकते हैं।

इस प्रक्रिया के समय ऑफलाइन आवेदन और किसी अधिकारी से संपर्क करने पर ट्रांसफर रद्द कर दिया जाएगा। यह नियम सुनिश्चित करता है कि सभी एप्लीकेशन ट्रांसपेरेंसी के साथ हों और केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जाएं।

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ट्रांसफर एप्लीकेशन में जरूरी शर्तें

  • 10 स्थानों की प्रीफरेंस: प्रत्येक आवेदक को 10 स्थानों की प्रीफरेंस देनी होगी और एक बार आवेदन करने के बाद उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता।
  • ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया: आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन होंगे और आवेदन में किसी भी प्रकार की इंटरफेरेंस और कांटेक्ट पर आवेदन रद्द किया जाएगा।
  • वेरिफिकेशन और ट्रांसफर आदेश: सभी डाक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन 20 मई तक पूरा होगा और उसके बाद पोर्टल और डिपार्टमेंटल आदेश के माध्यम से ट्रांसफर ऑर्डर जारी होंगे।
  • फील्ड वर्क एक्सपीरियंस: जिन कर्मचारियों का 1 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2025 के बीच ट्रांसफर हुआ है, वे आवेदन नहीं कर सकते।

ट्रांसफर प्रोसेस 

  • ऑटोमेटिक ट्रांसफर प्रीफरेंस, आवश्यकता और पद की उपलब्धता के आधार पर होंगे। 
  • यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदन करने से केवल ट्रांसफर की गारंटी नहीं होती है। 
  • इसके अलावा, मुख्यालय बिना किसी कारण के आवेदन रद्द कर सकता है। 
  • अगर कोई कर्मचारी पारस्परिक ट्रांसफर चाहता है तो उसे केवल ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन करना होगा। और यह पद, संवर्ग और विषय में समानता होनी चाहिए।

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विशेष कारणों के लिए ट्रांसफर 

अगर किसी कर्मचारी का ट्रांसफर विशेष कारणों (जैसे गंभीर बीमारी, पति-पत्नी अलग जिलों में, दिव्यांगता, विधवा/विधुर, या सिंगल पैरेंट) से संबंधित है, तो संबंधित प्रमाणपत्र जमा करना जरूरी होगा। यह सुनिश्चित करेगा कि ट्रांसफर को सही तरीके से और मानवता के आधार पर अनुमति दी जाए।

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जिला स्तर पर ट्रांसफर

बता दें कि, जिला स्तर पर ऑफलाइन ट्रांसफर होंगे, लेकिन इसके बाद संबंधित अधिकारी को इसे 7 वीकडे के अंदर पोर्टल पर अपडेट करना होगा। गलत या अधूरी जानकारी देने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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