जांच की जगह पुलिस ने लिखी काल्पनिक कथा, आरोपी बाइज्जत बरी, DGP को जांच के निर्देश
Neel Tiwari | Feb 12, 2026, 18:49 IST
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में पुलिस की जांच को दुर्भावनापूर्ण बताते हुए दो आरोपियों को बरी किया है। कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक को विभागीय जांच के निर्देश दिए हैं।
News In Short
- कमलेश बाई कुशवाहा और राजू कुशवाहा को हत्या के आरोप से हाईकोर्ट ने बरी किया।
- कोर्ट ने पुलिस जांच को कथा लेखन और दस्तावेजों को फर्जी बताया।
- एक ही समय पर जांच अधिकारी की दो जगह मौजूदगी का दावा झूठा पाया गया।
- मुख्य गवाह मुकरा, कॉल डिटेल्स बिना 65B प्रमाणपत्र के पेश की गईं।
- DGP को विभागीय जांच के निर्देश, आदेश सभी पुलिसकर्मियों में प्रसारित करने को कहा गया।
News In Detail
यह मामला साल 2017 का है। जब पन्ना जिले की प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अदालत ने 16 नवंबर 2022 को कमलेश बाई कुशवाहा और राजू कुशवाहा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 (हत्या) और 201 (साक्ष्य मिटाना) के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
अभियोजन का आरोप था कि कमलेश बाई और राजू के बीच अवैध संबंध थे। उसका कहना है कि दोनों ने मिलकर कमलेश के पति पंथप्रकाश की हत्या कर शव को ठिकाने लगा दिया। इसी आधार पर निचली अदालत ने उन्हें दोषी माना था।
हाईकोर्ट में खुली पुलिस की कथा लेखन वाली जांच
एक समय में दो जगह मौजूद अधिकारी
मुख्य गवाह मुकरा लास्ट सीन थ्योरी ध्वस्त
तकनीकी साक्ष्यों में भी भारी चूक
दुर्भावनापूर्ण जांच पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी
DGP को विभागीय जांच और आदेश प्रसारित करने के निर्देश
सबसे जरूरी बात यह रही कि हाईकोर्ट (जबलपुर हाईकोर्ट) ने आदेश दिया कि इस फैसले को सभी पुलिसकर्मियों के बीच प्रसारित किया जाए, ताकि यह एक नसीहत बने और भविष्य में कोई भी अधिकारी फर्जी दस्तावेज तैयार कर निर्दोषों को फंसाने की हिम्मत न करे।
हाईकोर्ट ने दिया चेतावनी भरा साफ संदेश
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