मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश सभी मदरसों के लिए नए नियम लागू करने की घोषणा की है। अब प्रदेश के सभी मदरसों में राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत ( कौमी तराना ) अनिवार्य होगा। इसके साथ ही, मदरसों में दीनी तालीम (Religious Education) के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा (Modern Education) देना भी आवश्यक होगा। यह फैसला मदरसों को मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली से जोड़ने और शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।
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राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत अनिवार्य
मध्य प्रदेश के सभी मदरसों में अब हर दिन राष्ट्रगान ( National Anthem) और छुट्टी के समय कौमी तराना ( राष्ट्रीय गीत ) गाना अनिवार्य किया गया है। सरकार का कहना है कि यह कदम छात्रों के अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना विकसित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
मदरसे के नाम में नहीं लिखा जाएगा 'स्कूल'
नए नियम के तहत मदरसों के नाम के साथ 'स्कूल' शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। मदरसों के आगे "आधुनिक मदरसा लिखना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही, मदरसे में दीनी तालीम के साथ-साथ कक्षा 1 से 8 तक की आधुनिक शिक्षा भी अनिवार्य होगी।
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गैर-मुस्लिम छात्रों के लिए विशेष नियम
नए नियमों के तहत, गैर-मुस्लिम छात्रों के मदरसों में प्रवेश के लिए उनके माता-पिता की सहमति आवश्यक होगी। यह सहमति हलफनामे के रूप में देनी होगी। वहीं, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में 500 मीटर के दायरे में एक से अधिक मदरसे स्थापित नहीं किए जा सकेंगे।
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ऑडिट रिपोर्ट अनिवार्य, मनमानी पर लगेगी लगाम
सरकार ने मदरसों के संचालन में पारदर्शिता लाने के लिए ऑडिट रिपोर्ट (Audit Report) अनिवार्य कर दी है। अब प्रत्येक मदरसे को अपने खातों और संचालन का रिकॉर्ड पेश करना होगा। इससे सरकार मदरसों में वित्तीय अनियमितताओं पर नजर रख सकेगी।
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