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अमीन हुसैन@रतलाम
रतलाम के शासकीय डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडेय मेडिकल कॉलेज में एक शर्मनाक रैगिंग की घटना सामने आई है। इसने कॉलेज प्रशासन और पुलिस को अलर्ट कर दिया है। मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस (MBBS) सेकेंड ईयर के दो सीनियर छात्रों ने नशे की हालत में फर्स्ट ईयर के हॉस्टल में घुसकर एक छात्र के बाल काट दिए। वहीं दूसरे छात्र से शराब मंगवाने का दबाव डाला।
जानें क्या है रैगिंग का पूरा मामला...
बुधवार (6 अगस्त) रात को 2023 बैच के सीनियर छात्रों आयुष्मान पांडे और अमोलिक वर्मा ने नशे की हालत में फर्स्ट ईयर के छात्र के कमरे में घुसकर रैगिंग की। छात्रों ने शराब पी, गाली-गलौज की और एक छात्र के सिर पर ट्रिमर चलाकर उसके बाल काट दिए। इसके बाद, उन्होंने एक और छात्र से शराब लाने के लिए कहा।
हॉस्टल में मौजूद अन्य जूनियर छात्रों ने जब इसका विरोध किया, तो सीनियर छात्रों ने चीखने-चिल्लाने शुरू कर दिए। वहीं छात्रों ने इसका विरोध करते हुए डीन और वार्डन को फोन करने की धमकी दी। इससे दोनों सीनियर छात्र घबराए और हॉस्टल की पीछे की दीवार से कूदकर भाग निकले। हालांकि, वे अपनी मोटरसाइकिलें वहीं छोड़ गए, जो बाद में पुलिस ने जब्त कर लीं।
एंटी रैगिंग कमेटी कर रही मामले की जांच
घटना के बाद डीन अनिता मूथा, हॉस्टल वार्डन डॉ. देवेंद्र चौहान और अन्य स्टाफ मेंबर्स हॉस्टल पहुंचे और पीड़ित छात्रों से पूछताछ की। दोनों सीनियर छात्रों की मोटरसाइकिलें जब्त की गईं और पुलिस को सौंपी गईं। वहीं मेडिकल कॉलेज की एंटी रैगिंग कमेटी ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
जांच की प्रक्रिया: एंटी रैगिंग कमेटी के अध्यक्ष नितिन किराड़िया ने कहा कि मामले की पूरी जांच की जा रही है। गुरुवार (7 अगस्त) को फर्स्ट और सेकेंड ईयर के छात्रों की प्रैक्टिकल परीक्षा है। परीक्षा के बाद एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक में आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
रतलाम के मेडिकल कालेज मे रेंगिग मामले पर एक नजर...
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डीन ने दी पुलिस को सूचना
डॉ. देवेंद्र चौहान ने कहा कि हॉस्टल का गार्ड लाइट चालू करने गया था, जब यह घटना घटित हुई। वे जब तक पहुंचते, तब तक आरोपी छात्र वहां से भाग चुके थे। डीन डॉ. अनिता मूथा ने भी इस मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस को मामले की सूचना दे दी है।
शिकायत मिलने पर पुलिस करेगी कार्रवाई
औद्योगिक थाना क्षेत्र के सब इंस्पेक्टर ध्यान सिंह सोलंकी ने बताया कि पुलिस रात में ही मौके पर पहुंची थी, लेकिन एंटी रैगिंग कमेटी ने थाने में कोई लिखित शिकायत नहीं दी। शिकायत मिलने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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जानें क्या है रैगिंग पर कानूनी प्रावधान?
अपर लोक अभियोजक सतीश त्रिपाठी के अनुसार, रैगिंग के मामले में भारतीय न्याय संहिता (Indian Penal Code) के तहत दो साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा, आरोपी छात्र पर 10 हजार रुपए का जुर्माना या दोनों दंड हो सकते हैं। कॉलेज प्रशासन अपने स्तर पर आरोपी को कक्षा या हॉस्टल से निलंबित कर सकता है। साथ ही, स्कॉलरशिप या वित्तीय मदद रोक सकता है। वहीं, गंभीर मामलों में एडमिशन रद्द या निष्कासन की कार्रवाई भी की जा सकती है।
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