बिना परमिट बस चलाने वाले हो जाएं सावधान, भरना पड़ेगा भारी जुर्माना
Dablu Kumar | Sept 23, 2025, 11:14 IST
MP BUS MALIK CATUTION
मध्यप्रदेश में अब बिना परमिट और बकाया टैक्स के वाहन चलाने पर जुर्माना बढ़ गया है। नए नियमों के तहत बसों और अन्य वाहनों पर भी भारी जुर्माना लगेगा।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने हाल ही में मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2025 को मंजूरी दी है। इसके तहत नए नियम लागू किए गए हैं। जिनके मुताबिक, बिना परमिट और बकाया टैक्स के वाहन चलाने पर भारी जुर्माना वसूला जाएगा।
यह नियम यात्री बसों, स्कूल बसों और लोकसेवा/निजी सेवा वाहनों पर भी लागू होगा। बिना परमिट यदि बस सड़क पर पकड़ी जाती है, तो प्रत्येक सीट पर 1000 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा।
मध्यप्रदेश में अब प्राइवेट वाहन, बस या अन्य सवारी वाहनों पर नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना देना होगा। ऐसे वाहनों पर प्रति सीट 1 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। राज्य सरकार ने यह नया नियम लागू करने के लिए मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक 2025 विधानसभा में पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।
परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता लाना और सख्ती बढ़ाना है। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी जुर्माना या चालान के माध्यम से सरकार को राजस्व हानि न पहुंचा सके।
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यदि किसी वाहन का टैक्स (Tax) समय पर नहीं भरा गया है, तो वाहन मालिक को बकाया टैक्स पर एक निर्धारित प्रतिशत के अनुसार दंड दिया जाएगा। यह जुर्माना बकाया राशि के चार गुना तक हो सकता है। इस नियम के अंतर्गत, अगर कोई वाहन मालिक साल भर का या उससे ज्यादा समय का बकाया टैक्स नहीं चुकाता, तो उसे भारी वित्तीय दंड का सामना करना पड़ सकता है।
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अगर किसी वाहन के मालिक ने लाइफटाइम टैक्स (Lifetime Tax) नहीं भरा है, तो उसे हर साल या साल के हिस्से के लिए लाइफटाइम टैक्स का 10% अतिरिक्त भुगतान करना होगा। हालांकि, यह अतिरिक्त राशि लाइफटाइम टैक्स की कुल राशि से ज्यादा नहीं हो सकती। यह कदम सरकार ने इसलिए उठाया है, ताकि वाहन मालिक समय पर टैक्स का भुगतान करें और वाहन चलाने के लिए उचित परमिट प्राप्त करें।
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अक्सर स्कूल, कॉलेज या अन्य शैक्षणिक संस्थानों की बसें खाली समय में सवारी लेकर सड़कों पर दौड़ती हैं। इसके अलावा कई बार प्राइवेट वाहन भी कमर्शियल इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल होने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग प्राइवेट कारों का उपयोग व्यावसायिक कामों के लिए करते हैं। ऐसे मामलों में प्राइवेट कार के कमर्शियल उपयोग पर चार सीटों के हिसाब से कम से कम 4 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा।
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इस प्रकार के सख्त नियमों से वाहन मालिकों में टैक्स भुगतान के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इसके साथ ही सरकार का उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि टैक्स का भुगतान समय पर करना क्यों जरूरी है, न केवल वित्तीय दंड से बचने के लिए बल्कि सड़क सुरक्षा और सार्वजनिक सेवाओं के बेहतर संचालन के लिए भी।
क्या
परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा- पहले बस या मालवाहक वाहन को नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाता था तो जुर्माने का केलकुलेशन के लिए किलोमीटर देखा जाता था और जुर्माना दो गुना कर दिया जाता था। इसके कारण पेनाल्टी कम हाने की गुंजाइश होती थी, इसलिए हमने यह सब बंद कर दिया है। इस बदलाव से अब कोई कर्मचारी अधिकारी जुर्माने या चालान में शासन को राजस्व में हानि नहीं पहुंचा सकेगा, साथ ही आरोप भी नहीं लगा सकेगा।
यह नियम यात्री बसों, स्कूल बसों और लोकसेवा/निजी सेवा वाहनों पर भी लागू होगा। बिना परमिट यदि बस सड़क पर पकड़ी जाती है, तो प्रत्येक सीट पर 1000 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा।
बिना परमिट बस पकड़े जाने पर जुर्माना
परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता लाना और सख्ती बढ़ाना है। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी जुर्माना या चालान के माध्यम से सरकार को राजस्व हानि न पहुंचा सके।
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टैक्स समय पर नहीं भरने पर जुर्माना
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लाइफटाइम टैक्स का अतिरिक्त भुगतान
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अब और सख्त हुए जुर्माने के नियम
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टैक्स और जुर्माना के बारे में जागरूकता
क्या परिवहन विभाग के मंत्री का कहना
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