HC ने मंडला कलेक्टर और SP ऑफिस के निर्माण पर लगाई अंतरिम रोक, 10 हजार पेड़ों की कटाई का मामला
Neel Tiwari | Jun 23, 2025, 16:54 IST
Photograph: (THESOOTR)
मंडला में प्रस्तावित कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय निर्माण पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जनहित याचिका में आरोप है कि निर्माण स्थल पर हजारों पेड़ काटे जाएंगे। कोर्ट ने पेड़ काटने या स्थानांतरित करने पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।
मंडला में प्रस्तावित कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के संयुक्त कार्यालय के निर्माण कार्य पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। सोमवार को एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। कोर्ट ने निर्माण के लिए तय की गई भूमि पर लगे किसी भी पेड़ को काटने या स्थानांतरित करने पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।
यह जनहित याचिका मंडला के सामाजिक कार्यकर्ता अब्दुल गफ्फार कुरैशी द्वारा दायर की गई है, जिनकी ओर से अधिवक्ता दिनेश कुमार तिवारी ने कोर्ट में दलीलें रखीं। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि जिस भूमि पर जिला कार्यालय का निर्माण प्रस्तावित है, वहां लगभग 10 हजार हरे-भरे पेड़-पौधे, जिनमें 48 आम के पेड़ करीब 40 वर्ष पुराने, और 218 अन्य वृक्ष जो 15 से 20 वर्ष पुराने हैं, शामिल हैं। यह स्थान वर्षों से नगर का प्रमुख उद्यान है जो ऑक्सीजन टैंक के रूप में जाना जाता है।
ये खबर भी पढ़ें...
MP के सभी कोर्ट में लगे बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर, OBC वेलफेयर एसोसिएशन की मांग
अधिवक्ता दिनेश कुमार तिवारी ने बताया कि एमपी एलआईसी के नियम 237 (च) के तहत पाठशाला, खेल मैदान, उद्यान, सड़क जैसे सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आरक्षित क्षेत्र को किसी अन्य प्रयोजन में परिवर्तित करने का अधिकार कलेक्टर के पास नहीं है। बावजूद इसके, उद्यान विभाग की भूमि को शासन ने जिला कार्यालय के लिए स्थानांतरित कर दिया है, जो नियम विरुद्ध है।
ये खबर भी पढ़ें...
अब च्वाइस सेंटर में नहीं होगा आधार कार्ड से संबंधित काम, केंद्र-राज्य सरकार का आदेश जारी
इस मामले की शुरुआत उस वक्त हुई जब मंडला के अपर कलेक्टर ने नजूल शीट नंबर 9, प्लॉट नंबर 19 पर स्थित 293588 वर्गफुट (करीब 6.74 एकड़) भूमि को जिला कार्यालय एवं एसपी ऑफिस निर्माण के लिए आवंटित करने का आदेश दिया। यह भूमि अभी तक उद्यान विभाग मंडला के पास थी, जहां हरे-भरे बगीचे और कई दशकों पुराने पेड़ हैं। इसके बदले उद्यान विभाग को गाजीपुर गांव की 6.00 हेक्टेयर भूमि दी गई है।
ये खबर भी पढ़ें...
सरकारी अस्पतालों में नवजात के जन्म लेते ही मिलेगा बर्थ सर्टिफिकेट, नया सर्कुलर जारी
![mandla-collector-police-headquarters]()
![mandla-collector-police-headquarters]()
मध्यप्रदेश सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने कोर्ट को जानकारी दी कि उन्हें प्राप्त आंकड़ों के अनुसार केवल 18 पेड़ों का स्थानांतरण प्रस्तावित है, न कि 10,000। इस पर कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण स्थल का विस्तृत नक्शा, परियोजना का निर्माण प्लान और पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन अगली सुनवाई में प्रस्तुत किया जाए।
ये खबर भी पढ़ें...
नक्सल पर बीजेपी-कांग्रेस में घमासान, अमित शाह ने किया शहादत को नमन
हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस मामले में मंडला कलेक्टर, कमिश्नर हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट, चीफ कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट (CCF) भोपाल, सीसीएफ जबलपुर और मध्यप्रदेश शासन को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई 2025 को निर्धारित की है। तब तक उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार की पेड़ों की कटाई या स्थानांतरण की कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। इन पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी गई है।
thesootr links
अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो 👉 दूसरे ग्रुप्स, 🤝दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करें📢🔃🤝💬👩👦👨👩👧👧
जनहित याचिका में हजारों पेड़ों की बलि का आरोप
ये खबर भी पढ़ें...
MP के सभी कोर्ट में लगे बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर, OBC वेलफेयर एसोसिएशन की मांग
उद्यान की भूमि परिवर्तन का कलेक्टर को नहीं अधिकार
ये खबर भी पढ़ें...
अब च्वाइस सेंटर में नहीं होगा आधार कार्ड से संबंधित काम, केंद्र-राज्य सरकार का आदेश जारी
उद्यान विभाग की जमीन पर बन रहे ऑफिस
ये खबर भी पढ़ें...
सरकारी अस्पतालों में नवजात के जन्म लेते ही मिलेगा बर्थ सर्टिफिकेट, नया सर्कुलर जारी
हाईकोर्ट ने मांगा प्लान और नक्शा
mandla-collector-police-headquarters
mandla-collector-police-headquarters
मध्यप्रदेश सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने कोर्ट को जानकारी दी कि उन्हें प्राप्त आंकड़ों के अनुसार केवल 18 पेड़ों का स्थानांतरण प्रस्तावित है, न कि 10,000। इस पर कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण स्थल का विस्तृत नक्शा, परियोजना का निर्माण प्लान और पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन अगली सुनवाई में प्रस्तुत किया जाए।
ये खबर भी पढ़ें...
नक्सल पर बीजेपी-कांग्रेस में घमासान, अमित शाह ने किया शहादत को नमन
कलेक्टर, CCF भोपाल सहित सभी को नोटिस
thesootr links
- मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- राजस्थान की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- रोचक वेब स्टोरीज देखने के लिए करें क्लिक
अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो 👉 दूसरे ग्रुप्स, 🤝दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करें📢🔃🤝💬👩👦👨👩👧👧
MP कर्मचारी प्रमोशन: 10 साल बाद पदोन्नति, अब 4 साल की छूट पर अटका मामला, राज्य कर्मचारी संघ ने सीएम मोहन यादव से की मांग
By Atul Dwivedi
एमपी भाजपा में 30 सितंबर को तीन दिग्गजों की एकसाथ आमद, 236 दिन बाद मिला प्रदेश संगठन महामंत्री
By Ramanand Tiwari
मध्य प्रदेश भाजपा में अब लक्ष्मण रेखा कौन खींचेगा? चंद्रशेखर की होगी असली परीक्षा
By Ramanand Tiwari
मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत: मिनी ट्रैक्टर पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे करें आवेदन
By Jitendra Shrivastava
mp-top-news: खबरें काम की... ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें
By Sanjay Dhiman
झाबुआ संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह की नौकरी खतरे में, फर्जी जाति प्रमाणपत्र में ऐसे घिरे
By Sanjay Gupta
बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे CM साय, प्रभावित परिवारों से मिले, 10 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा
By Arun Tiwari