हाईवे पर महिला से सेक्स करने वाले BJP नेता मनोहरलाल धाकड़ पर केस दर्ज
Sourabh Bhatnagar | May 23, 2025, 14:42 IST
BJP LEADER manohar lal dakad mandsaur
हाल ही में मंदसौर जिले के भाजपा नेता मनोहरलाल धाकड़ का एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ था। अब मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बीते दिन मंदसौर (Mandsaur) के भाजपा नेता मनोहरलाल धाकड़ (Manohar Dhakad) और एक महिला का बीच सड़क पर सेक्स करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। अब मामला सामने आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह वीडियो भानपुरा थाना क्षेत्र (Bhanpura Police Station Area) में दिल्ली-मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे (Delhi-Mumbai 8 Lane Expressway) पर 13 मई की रात का बताया जा रहा है।
मनोहरलाल धाकड़ का घर मंदसौर जिले के बनी गांव (Bani Village) में है, और उनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य (District Panchayat Member) हैं। 13 मई की रात इस वीडियो में मनोहरलाल धाकड़ एक सफेद बलेनो कार (MP14CC4782) में एक महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में नजर आ रहे हैं। यह वीडियो हाई सिक्योरिटी कैमरों (High Security Cameras) द्वारा रिकॉर्ड किया गया था।
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रतलाम रेंज के डीआईजी मनोज सिंह (DIG Manoj Singh) ने कहा कि यह घटना एक सार्वजनिक स्थान पर हुई है, जो निंदनीय है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सड़क नई बनी है और इस तरह के कृत्य से सामाजिक माहौल खराब होता है। उन्होंने कहा कि मामला गंभीर रूप ले सकता है और पुलिस इसकी पूरी जांच कर रही है।
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आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद से मनोहरलाल धाकड़ का मोबाइल फोन बंद है और उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। इससे उनकी स्थिति और विवादास्पद हो गई है।
धाकड़ महासभा युवा संघ (Dhakad Mahasabha Youth Union) ने राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अर्जुन धाकड़ (Dr. Arjun Dhakad) के आदेश पर मनोहरलाल धाकड़ को राष्ट्रीय मंत्री पद से हटा दिया है। यह फैसला वीडियो वायरल होने और सामाजिक दबाव के बाद लिया गया है।
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पुलिस ने ये कहा
थाना भानपुरा क्षेत्रांतर्गत होना पाया गया। उक्त वायरल वीडियो के संबंध में थाना भानपुरा पर धारा 296,285,3(5) बी.एन.एस. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचनाधीन हैं।2/2
— SP_Mandsaur (@mandsaur_sp) May 23, 2025
भानपुरा थाना इंचार्ज आर. सी. दांगी (Bhanpura TI RC Dangi) ने बताया कि वायरल वीडियो की पड़ताल की गई, जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि वीडियो में दिख रहा स्थान दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का हिस्सा है। इस वीडियो में मनोहरलाल धाकड़ और एक अन्य व्यक्ति पर धारा 296, 285, 3(5) बी.एन.एस. के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।
महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में आए थे नजर
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डीआईजी मनोज सिंह का बयान
बीजेपी कुर्सी के लिए कुकर्म भी सहेगी- जीतू
मामले के सामने आने के बाद मनोहरलाल की उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के साथ ये तस्वीर भी वायरल हो रही है।
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मनोहरलाल धाकड़ का मोबाइल ऑफ
युवा संघ ने मनोहरलाल धाकड़ को पद से हटाया
इन धाराओं में दर्ज किया केस
बीएनएस धारा 296 क्या है
- बीएनएस की धारा 296 का उद्देश्य: यह धारा सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील गाने, गाली-गलौज, और अश्लील हरकतों को रोकने के लिए बनाई गई है, ताकि समाज में शांति और सद्भाव बना रहे।
- अश्लीलता के प्रकार: इसमें दो मुख्य अपराध आते हैं—अश्लील हरकतें करना और अश्लील गाने गाना, जो दूसरों को परेशान करें या अपमानित करें। यह अपराध सार्वजनिक स्थानों पर होने चाहिए।
- सजा और जुर्माना: धारा 296 के तहत अपराधी को 3 महीने तक की जेल, 1000 रुपये तक जुर्माना, या दोनों सजा हो सकती है।
- सार्वजनिक स्थानों पर अपराध: इस धारा के तहत सड़क, पार्क, बाजार जैसे सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील गाने गाना, गाली-गलौज करना या अश्लील वीडियो/चित्र दिखाना अपराध माना जाता है।
- जमानत: बीएनएस की धारा 296 एक जमानती अपराध है, यानी आरोपी को जल्दी जमानत मिल सकती है।
बीएनएस धारा 285 क्या है
- बीएनएस धारा 285 का उद्देश्य: यह धारा सार्वजनिक मार्ग या नौवहन लाइन के उपयोग में खतरा, बाधा, या चोट पहुंचाने वाले कार्यों को दंडित करती है।
- किसे कवर करती है: यह धारा किसी भी कार्य या चूक को कवर करती है, जो सार्वजनिक मार्ग या नौवहन लाइन में समस्या उत्पन्न करता है, चाहे वह किसी व्यक्ति की संपत्ति से संबंधित हो।
- सजा: इस धारा के तहत दोषी व्यक्ति को 5000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
- उदाहरण: यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक मार्ग पर बाधा डालता है या नौवहन लाइन में खतरा पैदा करता है, तो उसे इस धारा के तहत दंडित किया जा सकता है।
- लक्ष्य: यह धारा सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है, ताकि सार्वजनिक मार्ग और नौवहन लाइन पर किसी भी प्रकार की बाधा न हो।
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