मैटरनिटी लीव पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: महिला अतिथि विद्वानों को 26 सप्ताह का सवेतन अवकाश, वेतन रोकना असंवैधानिक
Neel Tiwari | Apr 08, 2026, 21:11 IST
Photograph: (the sootr)
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मैटरनिटी लीव को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। कटनी के गवर्नमेंट तिलक पीजी कॉलेज में एक महिला अतिथि विद्वान को वेतन से वंचित करने का आदेश कोर्ट ने असंवैधानिक बताया। कोर्ट ने साफ कहा कि मातृत्व अधिकारों से समझौता नहीं किया जा सकता।
News in Short
- मध्य प्रदेश हाईकोर्टने प्रिंसिपल का संशोधित आदेश किया निरस्त
- महिला अतिथि विद्वान को मिलेगा 26 सप्ताह का सवेतन मातृत्व अवकाश
- “80 दिन काम” की शर्त सरकारी संस्थानों पर लागू नहीं: कोर्ट
- आदेश को कोर्ट ने बताया “घोर असंवैधानिक”
- संविधान के अनुच्छेद 38, 39 और 39A का दिया हवाला
News in detail
क्या है पूरा मामला
महिला अतिथि विद्वान ने ली हाईकोर्ट की शरण
प्रिंसिपल का असंवैधानिक आदेश निरस्त
80 दिन काम की शर्त पर बड़ा फैसला
संविधान का हवाला देकर दिया फैसला
याचिकाकर्ता को क्या मिला फायदा
क्यों अहम है यह फैसला
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