बैतूल में अवैध रेत खनन के मामले में एडीएम कोर्ट ने ठोका 137 करोड़ रुपए का जुर्माना, 7 दिन में चुकाने का दिया आदेश
Sandeep Kumar | Jun 07, 2024, 09:18 IST
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बैतूल के एडीएम कोर्ट ने अवैध रेत खनन के मामले में 6 लोगों पर 137 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसे जमा करने के लिए आरोपियों को 7 दिन का समय दिया है। इसे नहीं भरने पर उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी।
मध्य प्रदेश में अवैध रेत खनन ( illegal sand mining ) और परिवहन का करने वालों माफिया लगातार अपने पैर पसार रहे हैं। बैतूल में भी लगातार अवैध खनन की शिकायत प्रशासन को मिल रहीं थी। जिसके बाद अब बैतूल कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ( Collector Narendra Suryavanshi ) ने रेत अवैध खनन करने वाले रेत माफियाओं पर कार्रवाई शुरू की है। इसी क्रम में कलेक्टर ने 2 माफियाओं पर 1 अरब 37 करोड़ ( 137 करोड़ ) का भारी भरकम जुर्माना लगाया है। 7 दिन के अंदर ये राशि जमा करने के लिए माफियाओं को निर्देश दिए हैं।
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कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी और खनिज विभाग ने अवैध रेत खनन और परिवहन करने वाले अंकुर उर्फ रिंकू राठौर और अरशद कुरैशी पर 1 अरब 37 करोड़ 41 लाख 35 हजार का जुर्माने की कार्रवाई की है। पिछले दिनों कलेक्टर और खनिज विभाग की टीम ने रेत माफिया के ठिकानों पर दबिश भी दी थी। इस दौरान माफियाओं के वाहन और 2 पोकलेन मशीन समेत रेत का भारी भंडार जब्त किया था।
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शाहपुर के अंकुर उर्फ रिंकू राठौर और अरशद कुरैशी पर गुरगुंदा में अवैध खनन के मामले में 53 करोड़ 10 लाख 60 हजार का जुर्माना लगाया है। डेडूपुरा के मामले में दोनों आरोपियों पर पर 82 करोड़, 95 लाख 75 हजार का जुर्माना लगाया है। डेडूपूरा के ही एक अन्य मामले में अरशद और रिंकू पर 52 लाख 50 हजार की जुर्माना लगायाहै। धसाई माल के मामले में दीपेश पटेल, रविंद्र चौहान, महेंद्र धाकड़, मोहम्मद इलियास पर 18 लाख 90 हजार का जुर्माना लगाया है।
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अपर कलेक्टर ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि खनिज के अवैध उत्खनन को लेकर सहायक खनिज अधिकारी जिला बैतूल ने तीन प्रकरणों में पुलिस थाना शाहपुर एवं चोपना में एफआईआर दर्ज करवाई है। चूंकि अपर कलेक्टर न्यायालय ने खनिज नियमों के तहत जुर्माना लगाया है। आरोपियों पर की गई एफआईआर के अपराध की अलग कोर्ट में सुनवाई होगी। यह दोनों मामले अलग-अलग हैं।
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रेत माफियाओं ( Shahdol Ret Mafia) के 10 साथियों पर भी प्रशासन ने मामला दर्ज किया था। इसके बाद कलेक्टर और खनिज विभाग ने जुर्माने की कार्रवाई की है, जबकि अन्य पांच और रेत कारोबारियों पर 36 लाख 40 हजार 9 सौ रुपए का जुर्माने की कार्रवाई की गई है। 7 दिन में जमा नहीं की तो मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के प्रावधान के तहत रेत माफियाओं की चल अचल संपत्ति कुर्क कर बकाया भू-राजस्व की वसूली की जाएगी।
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रेत माफियों में मचा हड़कंप
कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी और खनिज विभाग ने अवैध रेत खनन और परिवहन करने वाले अंकुर उर्फ रिंकू राठौर और अरशद कुरैशी पर 1 अरब 37 करोड़ 41 लाख 35 हजार का जुर्माने की कार्रवाई की है। पिछले दिनों कलेक्टर और खनिज विभाग की टीम ने रेत माफिया के ठिकानों पर दबिश भी दी थी। इस दौरान माफियाओं के वाहन और 2 पोकलेन मशीन समेत रेत का भारी भंडार जब्त किया था।
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इन लोगों से वसूला जाएगा जुर्माना
शाहपुर के अंकुर उर्फ रिंकू राठौर और अरशद कुरैशी पर गुरगुंदा में अवैध खनन के मामले में 53 करोड़ 10 लाख 60 हजार का जुर्माना लगाया है। डेडूपुरा के मामले में दोनों आरोपियों पर पर 82 करोड़, 95 लाख 75 हजार का जुर्माना लगाया है। डेडूपूरा के ही एक अन्य मामले में अरशद और रिंकू पर 52 लाख 50 हजार की जुर्माना लगायाहै। धसाई माल के मामले में दीपेश पटेल, रविंद्र चौहान, महेंद्र धाकड़, मोहम्मद इलियास पर 18 लाख 90 हजार का जुर्माना लगाया है।
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पुलिस जांच भी अलग से चलेगी
अपर कलेक्टर ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि खनिज के अवैध उत्खनन को लेकर सहायक खनिज अधिकारी जिला बैतूल ने तीन प्रकरणों में पुलिस थाना शाहपुर एवं चोपना में एफआईआर दर्ज करवाई है। चूंकि अपर कलेक्टर न्यायालय ने खनिज नियमों के तहत जुर्माना लगाया है। आरोपियों पर की गई एफआईआर के अपराध की अलग कोर्ट में सुनवाई होगी। यह दोनों मामले अलग-अलग हैं।
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10 और साथियों पर कार्रवाई
रेत माफियाओं ( Shahdol Ret Mafia) के 10 साथियों पर भी प्रशासन ने मामला दर्ज किया था। इसके बाद कलेक्टर और खनिज विभाग ने जुर्माने की कार्रवाई की है, जबकि अन्य पांच और रेत कारोबारियों पर 36 लाख 40 हजार 9 सौ रुपए का जुर्माने की कार्रवाई की गई है। 7 दिन में जमा नहीं की तो मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के प्रावधान के तहत रेत माफियाओं की चल अचल संपत्ति कुर्क कर बकाया भू-राजस्व की वसूली की जाएगी।
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