एमपी में मंत्रियों के यात्रा भत्ते की पेमेंट प्रक्रिया बदली, अब चेक की जगह ई-चेक से होंगे भुगतान
Sandeep Kumar | Feb 11, 2026, 18:52 IST
ministers travel allowance
मध्य प्रदेश सरकार ने मंत्रियों के यात्रा भत्ते का भुगतान चेक से ई-चेक में बदल दिया है। नए वित्तीय नियमों के अनुसार, बिना अनुमति के खाता खोलने पर प्रतिबंध रहेगा।
News in Short
- मंत्रियों को अब यात्रा भत्ता ई-चेक से मिलेगा।
- पांच साल तक बिना लेन-देन वाले खाते बंद होंगे।
- कोषालय नियम 2020 में बदलाव, पेंशन का भुगतान ई-हस्ताक्षर से।
- सिक्योरिटी जमा के लिए नए दस्तावेज मान्य होंगे।
- बिना परमिशन के खाता नहीं खुलेगा, दोषी अधिकारी पर कार्रवाई होगी।
News in Detail
वित्त विभाग ने कोषालय नियम 2020 में बदलाव किए हैं। अब यात्रा भत्ता ई-चेक से दिया जाएगा। शासकीय सेवकों और मंत्रियों को फिजिकल चेक नहीं मिलेगा। पहले यह भुगतान फॉर्म-23 भरकर किया जाता था। संशोधन के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी का भुगतान ई-हस्ताक्षर से होगा।
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कोषालय अधिकारी पुष्टि करेंगे
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खाता भी होंगे बंद
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फैसला वित्त विभाग करेगा
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बिना परमिशन नहीं खुलेगा खाता
स्थानीय निकायों द्वारा व्यक्तिगत जमा खाते कोषालय में खोले जाएंगे। राशि सायबर कोषालय के माध्यम से ऑनलाइन जमा की जाएगी। ब्याज देने का फैसला वित्त विभाग करेगा। नए खाते खोलने के लिए विभागाध्यक्ष की अनुशंसा से प्रस्ताव भेजे जाएंगे। कोषालय अधिकारी सभी खातों का परीक्षण करेंगे। बंद किए जाने योग्य खातों में जमा राशि बंद की जाएगी। सभी प्रशासक और कोषालय अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि परमिशन वित्त विभाग से प्राप्त है या नहीं।
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