MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की पीजी डिग्री और 55 फीसदी विवाद पर यह अहम जवाब

Sanjay Gupta | Mar 21, 2025, 12:39 IST
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मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2024 को लेकर दो बड़ी समस्याएं सामने आई हैं। जिन्हें यहां हम विस्तार से समझेंगे।

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (पीएससी) के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2024 को लेकर दो अहम सवाल लगातार उठ रहे हैं। पहला सवाल पीजी डिग्री के अंतिम सेमेस्टर में अध्ययनरत उम्मीदवारों का है, जो आवेदन करना चाहते हैं, लेकिन विज्ञापन की शर्तों के अनुसार, आवेदन भरने के दौरान उनकी डिग्री पूरी होनी चाहिए। इसको लेकर उम्मीदवारों में विरोध देखा जा रहा है, वहीं कुछ उम्मीदवारों को हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत दी है। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि वे आवेदन कैसे कर सकते हैं?

आवेदन नहीं हो रहा स्वीकार

दूसरा सवाल पीजी डिग्री में 55% अंकों की अनिवार्यता को लेकर है, जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी को 5% की छूट दी गई है यानी वे 50% अंकों पर भी पात्र हैं। लेकिन कई उम्मीदवारों की शिकायत है कि उनका आवेदन स्वीकार नहीं हो रहा है।

सुनवाई के पहले निकल जाएगी आवेदन की तारीख

इंदौर और जबलपुर हाईकोर्ट ने ऐसे कुछ केसों में सशर्त याचिकाकर्ताओं के फार्म स्वीकार करने के लिए कहा है, जो पीजी डिग्री के अंतिम सेमेस्टर में हैं। इस मामले में अगली सुनवाई अप्रैल में होनी है। इंदौर हाईकोर्ट ने आदेश में कहा है कि यदि याचिका अलाउ होती है तो इसका लाभ सभी को मिलेगा। लेकिन इस सुनवाई के पहले 26 मार्च निकल जाएगी जो आवेदन की अंतिम तारीख है।

पीजी डिग्री वाले कैसे करें आवेदन

सवाल 1- जिन्हें हाईकोर्ट में फार्म भरने की मंजूरी दी है वह फार्म कैसे भरें

जवाब- आयोग के ओएसडी डॉ. रविंद्र पंचभाई ने बताया कि इन उम्मीदवारों को आयोग में रिप्रेजेंटेशन देना होगा हाईकोर्ट के आदेश के साथ। इसके बाद उनके फार्म लिए जाएंगे।

सवाल 2- जो हाईकोर्ट नहीं गए। लेकिन वह भी यह राहत चाहते हैं तो क्या करें

जवाब- इसमें अधिवक्ता जयेश गुरनानी ने बताया कि उन्हें हाईकोर्ट में याचिका ही लगाना होगी, अभी कोई विकल्प नहीं है। संभव है कि जब याचिका अलाउ हो और हाईकोर्ट आदेश जारी करे तो सभी को राहत मिल जाए और तब यह बात उठने पर हाईकोर्ट इनके लिए अलग से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती एप्लिकेशन विंडो खोलने के लिए भी कह सकता है, लेकिन ऐसा ही होगा यह तय नहीं, जब तक सुनवाई नहीं होती। ऐसे में अभी राहत चाहिए तो हाईकोर्ट ही जाना होगा।

अब 55 फीसदी अंक को लेकर इश्यू

असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 के भर्ती विज्ञापन में एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग (असंपन्न वर्ग), निशक्त, दृष्टिबाधित और कम दृष्टि, सुनने में असमर्थ व कम सुनने वाले, लोको मोटर डिसेबिलिटी व अन्य को पीजी अंकों में 5 फीसदी की छूट है। यानी वह 50 फीसदी अंक में भी इस भर्ती के लिए पात्र है।

 eligiblity
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उम्मीदवारों के पास आ रहा रेड अलर्ट

इसे लेकर द सूत्र के पास लगातार उम्मीदवारों को फोन, मैसेज आ रहे हैं कि उनके 50 से 55 फीसदी के बीच अंक है लेकिन ऑनलाइन उनका फार्म स्वीकार ही नहीं हो रहा है। इसमें रेड अलर्ट आ रहा है कि आवेदक कृपया पीजी के अंक की जांच करें जो 55 से कम है। और उनका फार्म स्वीकार नहीं हो रहा है।

mppsc candidate
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इस मामले में आयोग का जवाब

इस मामले में द सूत्र ने ओएसडी पीएससी डॉ. रविंद्र पंचभाई से विस्तृत चर्चा की। उन्होंने साफ कहा कि 5 फीसदी की छूट है लेकिन यह मप्र के मूल निवासी के लिए है। संभव है कि जो आवेदक है वह या तो मूल निवासी नहीं हो या फिर फार्म भरने में किसी तरह की त्रुटि की जा रही है। इसे लेकर हमारे पास कुछ इशू आए थे तो हमने इसे चेक कराया, लेकिन इसमें कोई समस्या नहीं आ रही है। उम्मीदवर संभवत: फार्म भरते समय कोई गलती कर रहे हैं। विज्ञापन में बताए गए वर्ग को 5 फीसदी अंक की छूट दी जा रही है।

mppsc eligibility criteria
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इधर फिर लगा आयोग चलो का नारा

उधर एक जून से पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2024 के पहले चरण की परीक्षा होना है। इसे लेकर अब उम्मीदवार इसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि इसे आगे बढ़ाया जाए, ताकि तब तक हमारी पीजी की डिग्री भी पूरी हो जाएगी। इससे यूजीसी नेट क्वालीफाइड को मौका मिलेगा। इन्होंने 24 मार्च को आयोग चलो का नारा दिया है, वहां जाकर सुबह 11 बजे यह ज्ञापन देंगे।

यह भी पढ़ें: Mppsc : असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती-2024 के इंटरव्यू इसी साल, 1 जून को पीएससी की परीक्षा

इन प्रमुख मांगों पर देंगे ज्ञापन

  • मांग है कि एक जून से हो रही असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को पोस्टपोन किया जाए।
  • इससे नेट क्वालीफाइड को भी मौका मिलेगा।
  • 9 से 14 जून तक राज्य सेवा परीक्षा 2025 मेंस भी है।
  • सीएसआईआर नेट के रिजल्ट नहीं आए हैं।
  • अभी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2022 की भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है।
यह भी पढ़ें: MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के फॉर्म को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ये भी भर सकेंगे फॉर्म

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