MP में अप्रैल से होगा शराब का नया ट्रेंड, क्या होगा खास, जानें नए नियम
Jitendra Shrivastava | Jan 24, 2025, 18:00 IST
excise-policy-decision Photograph: (thesootr)
मध्यप्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत 1 अप्रैल 2025 से ‘रेडी टू ड्रिंक’ बार खोलने का फैसला किया। इसमें स्पिरिट (Spirits) जैसे तेज शराब पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी। जानिए इसके नियम और प्रभाव।
मध्यप्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से नई आबकारी नीति (New Excise Policy) लागू करने का निर्णय लिया है। इस नीति के तहत रेडी टू ड्रिंक बार (Ready-to-Drink Bars) शुरू किए जाएंगे। इनमें बीयर, वाइन और लो-अल्कोहलिक बेवरेज परोसे जाएंगे, लेकिन स्पिरिट (Spirits) जैसे तेज शराब पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी।
इन बारों में केवल 10% से कम अल्कोहल (Low Alcoholic Beverages) वाले ड्रिंक्स ही उपलब्ध होंगे। इनमें बीयर, वाइन और कुछ रेडी-टू-ड्रिंक पेय पदार्थ शामिल होंगे। सरकार का मानना है कि यह कदम शराब की अधिक खपत को कम करेगा और संयमित तरीके से शराब सेवन को नियंत्रित करेगा।
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नई नीति के तहत मध्यप्रदेश के इन स्थानों पर शराब की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। इनमें कई धार्मिक स्थल (Religious Places Ban on Liquor Sales) शामिल हैं। प्रमुख स्थानों में शामिल हैं:
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नई नीति के तहत POS मशीन (Point of Sale Machine Mandatory) लगाना जरूरी होगा। दुकानों पर बिना POS मशीन के शराब बेचने पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
सरकार ने शराब दुकानों के लाइसेंस शुल्क (Liquor Shop License Fee Hike) में 20% बढ़ोतरी की है। इससे सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी और अवैध शराब बिक्री को रोका जा सकेगा।
हेरिटेज वाइन (Heritage Wine) और अन्य वाइन उत्पादन संबंधी नीतियों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे पारंपरिक शराब उद्योग को स्थिरता मिलेगी।
नई नीति के तहत अब रेस्त्रां (Restaurants Alcohol Policy) को खुले क्षेत्र में शराब परोसने की अनुमति मिलेगी। यह उन रेस्त्रां के लिए फायदेमंद होगा जो ओपन डाइनिंग की सुविधा देते हैं।
क्या हैं रेडी टू ड्रिंक बार?
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यहां पूरी तरह से शराब पर प्रतिबंध
- उज्जैन
- ओंकारेश्वर
- महेश्वर
- मंडलेश्वर
- ओरछा
- मैहर
- चित्रकूट
- दतिया
- अमरकंटक
- सलकनपुर
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MP की नई शराब नीति में बदलाव...
1. शराब की दुकानों पर POS मशीन अनिवार्य
2. शराब की दुकानों के नवीनीकरण शुल्क में 20% वृद्धि
3. हेरिटेज वाइन और वाइन उत्पादन नीति यथावत
4. रेस्त्रां में खुले स्थानों पर शराब बिक्री को मंजूरी
इस नीति का उद्देश्य क्या है?
- अवैध शराब बिक्री पर नियंत्रण – POS मशीनों से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी।
- धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनी रहेगी – 19 स्थानों पर प्रतिबंध लागू रहेगा।
- अल्कोहल खपत को संयमित करना – रेडी टू ड्रिंक बार में स्पिरिट्स नहीं परोसी जाएगी।
- सरकार के राजस्व में वृद्धि – नवीनीकरण शुल्क और POS सिस्टम से बढ़ेगी आय।
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