BHOPAL. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ( Mohan Yadav ) ने प्राइवेट स्कूलों ( private schools ) की मनमानी पर लगाम लगाने की तैयारी कर ली है। सीएम ने स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए एक बड़ा आदेश जारी किया है। सीएम के आदेश में साफतौर पर कहा गया है कि प्राइवेट स्कूल किसी निर्धारित दुकान से ही किताबें, यूनिफॉर्म और बाकी शिक्षण सामग्री खरीदने का दबाव अभिभावकों पर नहीं बना सकते। अगर ऐसी कोई शिकायत मिलती है तो स्कूल प्रबंधन ( school management ) के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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मनमानी को लेकर सीएम ने जारी किया आदेश
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुख्य सचिव को इस संबंध में आदेश जारी किया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को यह पत्र जारी कर दिया है। अगर कोई स्कूल मनमानी करता है तो उसके खिलाफ मध्यप्रदेश निजी विद्यालय फीस अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस अधिनियम के तहत स्कूल संचालक पर जुर्माना हो सकता है।
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मनमनी पर लगेगा दो लाख रुपए का जुर्माना
सीएम मोहन यादव ने कहा कि स्कूली शिक्षा विभाग ने इस मुद्दे पर नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारियों को एक पत्र भी लिखा है। अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने पर विद्यालय प्रबंधन पर दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है।
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अभिभावकों से मिलती है शिकायत-सीएम
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुताबिक स्कूल का नया सत्र शुरू हो गया । कुछ निजी स्कूल संचालकों ने नया शिक्षण सत्र शुरू करते हुए विद्यार्थियों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया है। ऐसी स्थिति में हर साल कुछ स्कूल संचालकों के खिलाफ पालकों की शिकायत आती है कि वे यूनिफॉर्म और कोर्स खरीदने को लेकर निर्धारित दुकान पर जाने के लिए पालकों पर दबाव बनाते हैं।
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