न शिक्षक, न टॉयलेट, न बिजली; MP की शिक्षा व्यवस्था पर हाईकोर्ट नाराज
Sandeep Kumar | Jul 01, 2026, 19:57 IST
MP की शिक्षा व्यवस्था पर हाईकोर्ट नाराज
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने सरकारी स्कूलों की बदहाली पर नोटिस जारी किया है। याचिका में 40 फीसदी शिक्षक पद खाली होने और हजारों स्कूलों में टॉयलेट, बिजली तथा कंप्यूटर नहीं होने का दावा किया गया है।
समझें क्या है पूरा मामला...
- मध्य प्रदेश में करीब 40 फीसदी शिक्षक पद खाली हैं।
- सरकारी स्कूलों में जरूरी सुविधाओं की भारी कमी है।
- हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई की।
- केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी हुआ।
- दोनों सरकारें 17 अगस्त तक जवाब देंगी।
सेंधवा के वकील ने दायर की याचिका
40 फीसदी शिक्षक पद खाली
कैग रिपोर्ट में खुलासे
डिजिटल शिक्षा से भी कोसों दूर
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं
सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप
FAQ
- हाईकोर्ट ने किस मामले में नोटिस जारी किया?
कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में शिक्षक और सुविधाओं की कमी को लेकर नोटिस जारी किया। यह जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हुआ। केंद्र और राज्य सरकार दोनों को नोटिस भेजा गया है। - प्रदेश में कितने शिक्षक पद खाली हैं?
प्रदेश में 2.89 लाख मंजूर शिक्षक पदों में से 1.15 लाख पद खाली हैं। यह करीब 40 फीसदी है। 1895 स्कूलों में तो एक भी शिक्षक नहीं है।
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