मध्य प्रदेश बिजली कंपनी के सहायक ग्रेड-3 के चयनित 545 उम्मीदवारों की अभी नहीं होगी जॉइनिंग
Sanjay Gupta | Oct 31, 2025, 12:50 IST
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मध्यप्रदेश बिजली कंपनी में सहायक ग्रेड-3 के 545 चयनित उम्मीदवारों की जॉइनिंग फिलहाल रोक दी गई है। मार्च 2025 में हुई परीक्षा का परिणाम 2 जून को जारी हुआ था।
मध्य प्रदेश बिजली कंपनी द्वारा 2583 पदों के लिए मार्च 2025 माह में ली गई परीक्षा का रिजल्ट दो जून को जारी हुआ था। इस रिजल्ट पर विवाद भी उठा और फिर संशोधन भी हुआ।
इसके बाद भोपाल में 26 अगस्त को सीएम डॉ. मोहन यादव द्वारा जॉइनिंग लेटर दिया गया। लेकिन सहायक ग्रेड के 545 पदों पर जॉइनिंग नहीं मिली है। इन चयनितों का इंतजार और लंबा हो गया है।
बिजली कंपनी सहायक ग्रेड 3 भर्ती के चयनित करीब 545 उम्मीदवारों को अभी नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए हैं। कारण है कि इस नियुक्ति को लेकर 32 याचिकाएं लगी हुई थीं, जिसमें कुछ का निराकरण हो गया है।
वहीं अब भी चार सबसे अहम याचिकाओं का निराकरण नहीं हुआ है। इसमें 30 अक्टूबर को जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई संभावित थी लेकिन नहीं हुई। इन चार याचिकाओं के निराकरण के बिना जॉइनिंग नहीं होगी।
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इन याचिकाओं में मुख्य रूप से परीक्षा पर ही सवाल उठाए गए हैं। इसमें कुछ प्रश्नों के जवाब पर आपत्ति ली गई है। ऐसे में बिजली कंपनी को आशंका है कि यदि उनके विपरीत फैसला आता है तो फिर मेरिट सूची ही बदल जाएगी।
इसके बाद नए आंसर की के आधार पर यह लिस्ट बनेगी, इसलिए अभी जॉइनिंग दी तो फिर बाद में कानूनी समस्या आएगी।
इसके पहले कुछ याचिकाएं जैसे 25946/25 और 21003/25 जो इंदौर हाईकोर्ट में लगी थीं। इन्हें निराकृत कर दिया गया है। इन याचिकाओं में मांग की गई थी कि संशोधित कटऑफ अंक जारी किए जाएं। सभी पदों की वेटिंग लिस्ट सामने आए।
इसमें याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा की गई राहतों के संबंध में, उन्होंने प्रतिवादी संख्या 2 और 3 यानी मप्र बिजली कंपनी चीफ जनरल मैनेजर एचआर, इंदौर और मप्र बिजली कंपनी एमडी ऊर्जा भवन इंदौर के समक्ष पहले ही व्यक्तिगत अभ्यावेदन प्रस्तुत कर दिए हैं। अब तक वे लंबित हैं और उन पर निर्णय नहीं हुआ है।
इस पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को बिजली कंपनी के सामने प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा है। साथ ही आदेश दिए हैं कि इस प्रेजेंटेशन के आधार पर वह तर्कपूर्ण व स्पष्ट आदेश पारित करें। यह प्रजेंटेशन के तीन सप्ताह के भीतर किया जाए।
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बिजली कंपनी की परीक्षा में विविध कैटेगरी में 2583 पद निकले थे। इसमें 1947 चयनित हुए, जिसमें से दस्तावेज जांच के बाद कुछ अपात्र हुए और कुछ चयनित होने के बाद भी आए नहीं। ऐसे में कुल 1632 को जॉइनिंग देने का फाइनल हुआ, लेकिन अभी सहायक ग्रेड वालों को नहीं दी गई।
इसके बाद भोपाल में 26 अगस्त को सीएम डॉ. मोहन यादव द्वारा जॉइनिंग लेटर दिया गया। लेकिन सहायक ग्रेड के 545 पदों पर जॉइनिंग नहीं मिली है। इन चयनितों का इंतजार और लंबा हो गया है।
545 चयनितों को इसलिए अभी जॉइनिंग नहीं
वहीं अब भी चार सबसे अहम याचिकाओं का निराकरण नहीं हुआ है। इसमें 30 अक्टूबर को जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई संभावित थी लेकिन नहीं हुई। इन चार याचिकाओं के निराकरण के बिना जॉइनिंग नहीं होगी।
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चार याचिकाओं में क्या है पेंच
इसके बाद नए आंसर की के आधार पर यह लिस्ट बनेगी, इसलिए अभी जॉइनिंग दी तो फिर बाद में कानूनी समस्या आएगी।
बिजली कंपनी के अधिकारियों ने द सूत्र से साफ कहा है कि जब तक फैसला नहीं आता, हम इसमें जॉइनिंग नहीं दे सकते हैं। यह मामला पूरी मेरिट तरह से ही जुड़ा है। इसलिए यह तय किया है कि मामला निपटने तक आगे नहीं बढ़ेंगे।
इसके पहले हाईकोर्ट ने कुछ याचिकाएं निराकृत की थीं
इसमें याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा की गई राहतों के संबंध में, उन्होंने प्रतिवादी संख्या 2 और 3 यानी मप्र बिजली कंपनी चीफ जनरल मैनेजर एचआर, इंदौर और मप्र बिजली कंपनी एमडी ऊर्जा भवन इंदौर के समक्ष पहले ही व्यक्तिगत अभ्यावेदन प्रस्तुत कर दिए हैं। अब तक वे लंबित हैं और उन पर निर्णय नहीं हुआ है।
इस पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को बिजली कंपनी के सामने प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा है। साथ ही आदेश दिए हैं कि इस प्रेजेंटेशन के आधार पर वह तर्कपूर्ण व स्पष्ट आदेश पारित करें। यह प्रजेंटेशन के तीन सप्ताह के भीतर किया जाए।
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इतने पदों के लिए हुई थी परीक्षा
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