एमपी में ईवी खरीदने पर 100% टैक्स छूट के लिए ये कदम उठाएं, इसका भी मिलेगा लाभ

मध्य प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी-2025 को लागू किया है। इससे ईवी खरीदने और पुराने वाहनों को रेट्रोफिट कराने पर 100% टैक्स और पंजीकरण शुल्क की छूट मिलेगी। इसके अलावा, चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैपिंग पर भी वित्तीय सहायता दी जाएगी।

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Sandeep Kumar
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मध्य प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) को बढ़ावा देने के लिए अपनी नई ईवी पॉलिसी-2025 को लागू कर दिया है। यह पॉलिसी 27 मार्च 2025 से प्रभावी हो गई है, और इसके तहत राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का प्रस्ताव रखा गया है। इसके मुख्य बिंदुओं में ईवी खरीदने और पुराने वाहनों को रेट्रोफिट करने पर 100% टैक्स छूट और पंजीकरण शुल्क में छूट की व्यवस्था की गई है। हालांकि, यह छूट केवल 27 मार्च 2026 तक ही लागू होगी, इसलिए इच्छुक वाहन मालिकों को इस छूट का लाभ उठाने के लिए एक साल के अंदर ईवी खरीदना होगा।

बैटरी स्वैपिंग पर वित्तीय सहायता

ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए भी सरकार ने आकर्षक योजनाएं बनाई हैं। चार्जिंग स्टेशन लगाने वाले सेवा प्रदाताओं को भूमि और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

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चार्जिंग स्टेशन के लिए सब्सिडी

  • छोटे चार्जिंग स्टेशन (500 तक): 30% पूंजीगत सब्सिडी, अधिकतम 1.5 लाख रुपए।
  • मध्यम चार्जिंग स्टेशन (300 तक): अधिकतम 3 लाख रुपए की सहायता।
  • बड़े चार्जिंग स्टेशन (200 तक): अधिकतम 10 लाख रुपए की सहायता।
  • इसके अलावा, बैटरी स्वैपिंग स्टेशन के लिए पहले 300 स्टेशनों को 5 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी।

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रेट्रोफिटिंग पर भी मिलेगा लाभ

पुराने पेट्रोल-डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने (रेट्रोफिटिंग) के लिए भी सरकार एक साल तक आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।

  • दोपहिया वाहनों के लिए: 5 हजार रुपए प्रति वाहन
  • तीन पहिया वाहनों के लिए: 10 हजार रुपए प्रति वाहन
  • कार के लिए: 25 हजार रुपए प्रति वाहन

इसके अलावा, बस-ट्रकों के लिए सहायता तभी मिलेगी जब रेट्रोफिटिंग को ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया या इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी से मान्यता प्राप्त हो।

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इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर विशेष छूट

नई पॉलिसी के तहत, दो पहिया, तीन पहिया और 20 लाख रुपए तक की कार और छोटे व्यवसायिक वाहनों पर 100% टैक्स छूट दी जाएगी। यह छूट 27 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। इसके अलावा, ई-बसों को भी दो साल तक मोटर वाहन कर और पंजीकरण शुल्क में छूट मिलेगी, साथ ही परिवहन विभाग द्वारा परमिट में भी छूट प्रदान की जाएगी।

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पांच साल के लिए लागू पॉलिसी

ईवी पॉलिसी पांच साल के लिए लागू की गई है, लेकिन कर और पंजीकरण शुल्क में छूट केवल एक साल के लिए दी जाएगी। इस पॉलिसी का उद्देश्य राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना और प्रदूषण कम करने में मदद करना है।

5 बिंदुओं में समझे पूरी स्टोरी

✅ मध्य प्रदेश सरकार ने 27 मार्च 2025 से अपनी नई इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पॉलिसी लागू की है, जिसका उद्देश्य राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है। 

✅ इस पॉलिसी के तहत, ईवी खरीदने और पुराने पेट्रोल-डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने (रेट्रोफिटिंग) पर 100% टैक्स छूट और पंजीकरण शुल्क में छूट दी जाएगी।

✅ पॉलिसी के तहत, चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए सेवा प्रदाताओं को भूमि और वित्तीय सहायता दी जाएगी। 

✅ छोटे चार्जिंग स्टेशन पर 30% पूंजीगत सब्सिडी, मध्यम पर 3 लाख तक, और बड़े पर 10 लाख तक की सहायता प्रदान की जाएगी। बैटरी स्वैपिंग स्टेशन के लिए 300 स्टेशनों को 5 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी।

✅ पुराने पेट्रोल-डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए सरकार एक साल तक वित्तीय सहायता देगी। दोपहिया वाहनों के लिए 5 हजार रुपए, तीन पहिया के लिए 10 हजार और कारों के लिए 25 हजार रुपए तक की मदद दी जाएगी।

FAQ

क्या ईवी खरीदने पर टैक्स छूट मिलेगी है?
हां, मध्य प्रदेश में ईवी खरीदने पर 100% टैक्स छूट और पंजीकरण शुल्क में छूट दी जाएगी, लेकिन यह छूट केवल 27 मार्च 2026 तक ही लागू रहेगी।
क्या चार्जिंग स्टेशन पर वित्तीय सहायता उपलब्ध है?
जी हां, चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वाले सेवा प्रदाताओं को भूमि और वित्तीय सहायता दी जाएगी। छोटे चार्जिंग स्टेशन के लिए 30% पूंजीगत सब्सिडी, और बड़े चार्जिंग स्टेशनों के लिए अधिकतम 10 लाख रुपएकी सहायता दी जाएगी।
रेट्रोफिटिंग के लिए क्या सहायता मिलेगी?
पुराने वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने (रेट्रोफिटिंग) पर सरकार 5,000 रुपए (दोपहिया), 10,000 रुपए (तीन पहिया) और 25,000 रुपए (कार) तक की सहायता देगी।

 

 

 

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