ग्वालियर एलएनआईपीई पूर्व कुलपति को हाईकोर्ट से राहत, 35 लाख मुआवजा आदेश रद्द
Ratan Kumar Mishra | Jun 30, 2026, 23:30 IST
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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की डबल बेंच ने ग्वालियर एलएनआईपीई के पूर्व कुलपति डॉ. दिलीप कुमार दुरेहा को बड़ी राहत दी है। सिंगल बेंच के 35 लाख रुपए मुआवजे का आदेश निरस्त। मामला अब केंद्रीय खेल मंत्रालय के पास भेजा गया।
पांच पाइंट में समझें पूरा मामला
- हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच का 35 लाख रुपए मुआवजे का आदेश रद्द।
- एलएनआईपीई के पूर्व कुलपति को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है
- मामला दोबारा सुनवाई के लिए खेल-युवा मंत्रालय (अपीलीय प्राधिकरण) को भेजा।
- वर्ष 2019 में महिला योग इंस्ट्रक्टर ने पूर्व कुलपति पर प्रताड़ना के लगाए थे आरोप।
- हाईकोर्ट बोला, अपील लंबित हो तो टिप्पणी से बचें
फैसला किसने सुनाया
मामला अब कहां जाएगा
अपील का अधिकार पवित्र
क्या था पूरा मामला
आंतरिक समिति की जांच
सिंगल बेंच का बड़ा आदेश
डबल बेंच में चुनौती
एलएनआईपीई के बारे में
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