हाईकोर्ट की अवमानना पर टोल कंपनी को झटका, CEO और मैनेजर की बढ़ीं मुश्किलें
Neel Tiwari | Jan 24, 2026, 20:20 IST
Photograph: (the sootr)
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लखनादौन टोल रोड कंपनी के CEO और मैनेजर पर कड़ा रुख अपनाया है। वेतन न देने पर अवमानना याचिका दोबारा शुरू कर दी गई है।
NEWS IN SHORT
- लखनादौन टोल रोड लिमिटेड के CEO और डिवीजन मैनेजर पर अवमानना का मामला
- कर्मचारी के वेतन भुगतान आदेश की अवहेलना पर हाईकोर्ट सख्त
- 26 माह का वेतन देने के आदेश के बावजूद आंशिक भुगतान
- जस्टिस विवेक जैन ने अवमानना याचिका बहाल की
- अधिकारियों को अब कोई और मौका नहीं, सीधे मेरिट पर सुनवाई
NEWS IN DETAIL
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काम लिया, लेकिन वेतन रोका
हाईकोर्ट ने माना अवमानना, दिया पूरा वेतन देने का आदेश
आंशिक भुगतान कर पीछे हटी कंपनी
जस्टिस विवेक जैन की सख्ती, याचिका बहाल
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