MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: आपराधिक रिकॉर्ड वालों को नहीं मिलेगा मीसा बंदी लाभ
Neel Tiwari | Feb 09, 2026, 21:46 IST
Photograph: (the sootr)
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल आपातकाल के दौरान जेल में रहने वाले ही मीसा बंदी की पेंशन योजना के हकदार होंगे, बशर्ते उनका आपराधिक इतिहास न हो।
News In Short
- हाईकोर्ट ने मीसा बंदी सम्मान निधि से जुड़ी याचिका खारिज की
- कोर्ट बोला: आपराधिक रिकॉर्ड वालों को पेंशन का हक नहीं
- याचिकाकर्ता पर दंगा और मारपीट जैसे कई केस दर्ज थे
- सिर्फ आपातकाल में जेल जाना पर्याप्त नहीं माना गया
- परिवार को सरकार के सामने अंतिम प्रतिनिधित्व का मौका
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प्रशासन ने क्यों कहा- नहीं मिलेगा लाभ
नियमों ने खोल दी सच्चाई
हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी
क्या है ‘मीसा बंदी सम्मान निधि’ योजना
परिवार को अंतिम मौका
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फैसले का असली संदेश
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