मध्यप्रदेश हाई कोर्ट (MP High Court) ने चुरहट विधानसभा क्षेत्र से चुने गए कांग्रेस विधायक अजय सिंह (Congress MLA Ajay Singh) के खिलाफ दायर चुनाव याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इन याचिकाओं में बीजेपी ने अजय सिंह द्वारा विधानसभा चुनाव (Assembly elections 2023 ) के दौरान दाखिल किए गए नामांकन पत्र और शपथ पत्र में दी गई जानकारी को लेकर सवाल उठाए थे। बीजेपी के उम्मीदवार शरदेंदु तिवारी (Sharadenddu Tiwari) ने इस मुद्दे पर आपत्ति जताई थी, लेकिन निर्वाचन अधिकारी (election officer) ने शपथ पत्र को वैध मानते हुए आपत्तियों को निरस्त कर दिया था।
निर्णय पर उच्च न्यायालय की टिप्पणी
अजय सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। चुनाव के बाद शपथ पत्र संबंधी आपत्तियों और अन्य बिंदुओं को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में रामगरीब और राकेश कुमार पांडे द्वारा दो याचिकाएं दायर की गई थीं। इन याचिकाओं पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव याचिका में उठाए गए आधार कानून के प्रावधानों के अनुसार सही नहीं हैं। इसलिए दोनों याचिकाएं खारिज कर दी गईं।
समर्थकों की खुशी
चुरहट विधानसभा क्षेत्र से अजय सिंह की निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिकाओं के खारिज होने की जानकारी मिलने पर उनके समर्थकों और शुभचिंतकों ने खुशी व्यक्त की। सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों के जरिए सत्य की जीत और असत्य की हार का जिक्र करते हुए कार्यकर्ताओं ने उत्साह जताया।
अजय सिंह का बयान
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चुरहट विधायक अजय सिंह राहुल ने अपने खिलाफ हाईकोर्ट में दायर चुनाव याचिकाओं के खारिज होने पर न्यायालय के फैसले को फेसबुक पर साझा किया। उन्होंने इस फैसले को सत्य की विजय और न्याय की पुष्टि के रूप में बताया।
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