2020 में बने नियम, फिर भी नहीं मिली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग! हाईकोर्ट की फैमिली कोर्ट को फटकार
Neel Tiwari | Jun 25, 2026, 18:55 IST
mp high court video conference e filing rule
मध्य प्रदेश में जिला और फैमिली कोर्टों के लिए वर्ष 2020 से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम लागू हैं, लेकिन इसके बावजूद बालाघाट, नर्मदापुरम सहित कई जिलों की फैमिली कोर्ट में यह सुविधा नहीं मिल रही है।
समझें क्या है पूरा मामला
- 2020 से मध्य प्रदेश के जिला और फैमिली कोर्टों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम लागू हैं।
- बालाघाट और नर्मदापुरम फैमिली कोर्ट में लंबित वैवाहिक मामले में महिला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मांग की थी।
- जस्टिस विवेक जैन ने मांग को उचित मानते हुए सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
- कोर्ट ने ई-फाइलिंग के माध्यम से दस्तावेज स्वीकार करने पर भी जोर दिया।
- बालाघाट, नर्मदापुरम और जबलपुर के संबंधित न्यायालयों को आवश्यक तकनीकी सुविधाएं विकसित करने के आदेश दिए गए।
नियम बने छह साल पहले, सुविधा अब भी अधूरी
इसके बावजूद कई स्थानों पर इन नियमों का पूरी तरह पालन नहीं हो रहा है। ऐसे ही बालाघाट और नर्मदापुरम फैमिली कोर्ट के दो मामले सामने आए है। जहां एक वैवाहिक विवाद में पक्षकार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल होने की सुविधा नहीं मिल रही थी।
ट्रांसफर की मांग से शुरू हुआ मामला
हालांकि सुनवाई के दौरान आवेदको की ओर से पेश अधिवक्ता ने अपनी मांग सीमित करते हुए कहा कि यदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में शामिल होने की सुविधा मिल जाए तो फिलहाल स्थानांतरण की आवश्यकता नहीं रहेगी।
नियम फैमिली कोर्ट पर भी लागू -जस्टिस जैन
कोर्ट ने माना कि आवेदक की मांग उचित है और उसे नियमों के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने का अवसर दिया जाना चाहिए।
ई-फाइलिंग को भी बढ़ावा देने के निर्देश
न्यायालयों को व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश
कोर्ट ने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। हालांकि, किसी विशेष मामले में जरूरत महसूस होने पर फैमिली कोर्ट पक्षकार की व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए अलग से आदेश जारी कर सकता है। इसी के साथ मामले का निपटारा कर दिया गया।
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