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Photograph: (THESOOTR)
मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड (Mandi Board) में हाल ही में की गई पदस्थापना और ट्रांसफर के आदेशों पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है।
कोर्ट ने इन आदेशों को अवैध और नियमों के खिलाफ करार देते हुए उन्हें निरस्त कर दिया। इस फैसले के पीछे यह तर्क था कि इन पदस्थापनों में नियमों का उल्लंघन किया गया था और बिना उचित प्रक्रिया के कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी।
मप्र मंडी बोर्ड में क्या हुआ था
मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड में प्रबंध संचालक कुमार पुरुषोत्तम ने कई अधिकारियों की पदस्थापना और ट्रांसफर बिना उचित प्रक्रिया के किए थे। जिनमें प्रमुख रूप से जबलपुर और ग्वालियर के आंचलिक कार्यालय शामिल थे। इन बदलावों को लेकर कुछ अधिकारियों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और याचिका दायर की।
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हाईकोर्ट का निर्णय
हाईकोर्ट ने इस मामले में आदेश दिया कि मंडी बोर्ड के अंचलिक कार्यालयों में पदस्थापना और ट्रांसफर के आदेशों को अवैध करार दिया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि GAD (General Administration Department) को इस तरह की नियुक्तियां करने का कानूनी अधिकार नहीं है। इन आदेशों को रद्द करते हुए न्यायालय ने सरकार को उचित प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए।
इन पॉइंट्स पर आया हाईकोर्ट का फैसला...👉 हाईकोर्ट का आदेश: मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रवंध संचालक कुमार पुरुषोत्तम द्वारा की गई पदस्थापना को हाईकोर्ट ने अवैध करार दिया। |
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मंडी बोर्ड में पदस्थापना...
मंडी बोर्ड में नई पदस्थापना की प्रक्रिया काफी जटिल और निर्धारित है। इसके लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा निर्धारित विज्ञापन और प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होता है। लेकिन कुमार पुरुषोत्तम ने बिना किसी विज्ञापन और कानूनी प्रक्रिया के अनेक अधिकारियों को पदस्थ कर दिया था। यह न केवल नियमों का उल्लंघन था बल्कि प्रशासनिक भ्रष्टाचार का संकेत भी था।
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