MP में गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का ऐलान, जानें कैसे उठा सकते हैं लाभ

मध्य प्रदेश सरकार गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता योजना के तहत आर्थिक मदद दे रही है। इस योजना से महिलाएं पोषण, चिकित्सकीय देखभाल और प्रसव के दौरान आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकेंगी। जानिए कैसे उठाएं इस योजना का लाभ।

author-image
Sandeep Kumar
New Update
mp-maternity
Listen to this article
0.75x 1x 1.5x
00:00 / 00:00

MP NEWS: मध्य प्रदेश सरकार ने प्रसूति सहायता योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर गर्भवती महिलाओं को प्रसव के दौरान आर्थिक मदद देना है। इससे महिलाओं को पोषण संबंधी आहार, चिकित्सकीय देखभाल और प्रसव के बाद टीकाकरण की सुविधा मिल सकेगी, जिससे वे और उनका बच्चा स्वस्थ रह सकें।

सहायता की राशि

इस योजना के तहत महिलाओं को दो किस्तों में आर्थिक सहायता दी जाती है:

पहली किस्त (4,000 रुपए): यह राशि बच्चे के जन्म के तीन महीने पहले एएनएम जांच और जरूरी टीकाकरण करवाने के बाद दी जाती है।

दूसरी किस्त (12,000 रुपए): यह राशि बच्चे के जन्म के बाद शासकीय चिकित्सालय द्वारा निर्धारित टीकाकरण करवाने पर दी जाती है।

ये खबर भी पढ़िए... जैन समाज के समर्थन में कीर्ति स्तंभ की मांग, विधायक ने संभाली छवि सुधार की कमान

योजना के लाभ के लिए मानदंड

इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को कुछ मानदंडों को पूरा करना होगा:

  • गर्भवती महिला की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • महिला का बैंक खाता और आधार कार्ड लिंक होना चाहिए।
  • महिला का प्रसव शासकीय अस्पताल में होना चाहिए।
  • महिला श्रमिक वर्ग से संबंधित हो और उसका पति असंगठित श्रमिक के रूप में रजिस्टर्ड हो।

ये खबर भी पढ़िए... पहलगाम आतंकी हमला : CM डॉ. मोहन यादव ने कहा, आतंकवादी डरपोक, भारतीय फौज के सामने आते तो चिथड़े उड़ जाते

आवश्यक दस्तावेज

इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को कुछ दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:

  • पहचान प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • प्रेगनेंसी प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक
  • आधार कार्ड
  • लेबर रजिस्ट्रेशन कार्ड
  • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र 

ये खबर भी पढ़िए... इंदौर में बीजेपी के पूर्व पार्षद महेश नीमा से जमीन को लेकर 25 करोड़ की धोखाधड़ी, कलेक्टर के आदेश पर हुई FIR

आवेदन कैसे करें?

  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करें।
  • आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें और सभी आवश्यक जानकारी भरें।
  • फॉर्म को लोक स्वास्थ्य केंद्र या परिवार कल्याण विभाग में जमा करें।

ये खबर भी पढ़िए... पहलगाम में आतंकी हमलाः पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द, 48 घंटे में भारत छोड़ने को कहा, पाक के खिलाफ लिए 5 बड़े फैसले

 

 

दस्तावेज गर्भवती महिला मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश MP News