मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ी फटकार, हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार
Sourabh Bhatnagar | May 15, 2025, 11:40 IST
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मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ एक जनसभा में विवादित बयान दिया था, जिसके कारण उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई और अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई।
मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में दिए गए विवादित बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करते हुए साफ कर दिया कि ऐसे विवादित बयान मंत्री पद की गरिमा के अनुकूल नहीं हैं। ANI के मुताबिक, मामले में 16 मई को सुनवाई होगी।
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कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिया गया बयान
मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के नाम का उल्लेख करते हुए एक जनसभा में विवादित बयान दिया था, जिसके बाद मामला तूल पकड़ गया। विवाद बढ़ने पर महू तहसील के मानपुर थाने में विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।
एफआईआर में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 152, 196(1)(b), और 197(1)(c) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद विजय शाह ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जो अब खारिज हो गई है।
विवाद के बीच विजय शाह ने मीडिया से बातचीत में सफाई दी और माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि "मैं सपने में भी कर्नल सोफिया बहन के बारे में गलत सोच नहीं सकता। सेना के अपमान की बात मेरी सोच में भी नहीं है। सोफिया बहन ने जाति और धर्म से ऊपर उठकर देश की सेवा की है, और आतंकियों को जवाब दिया है। मैं उनका सम्मान करता हूं।"
उन्होंने आगे कहा कि उनका पारिवारिक बैकग्राउंड भी सेना से जुड़ा है और उन्होंने अपने बयान में उन महिलाओं के दर्द को ध्यान में रखकर कहा था, जिनके सिंदूर आतंकियों ने उजाड़े। “अगर जोश में मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकल गया तो इसके लिए मैं माफी मांगता हूं।”
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Supreme Court slams Kunwar Vijay Shah, saying a person holding a constitutional office should be responsible when this country is going through such a situation. He has to know what he is saying, says Supreme Court.
— ANI (@ANI) May 15, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने दी कड़ी फटकार
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई (CJI BR Gavai) ने मंत्री विजय शाह को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि “आप किस तरह का बयान दे रहे हैं? आप मंत्री हैं और मंत्री होने के नाते ऐसी भाषा का प्रयोग करना उचित नहीं है। यह मंत्री पद को शोभा नहीं देता।” उन्होंने आगे कहा कि जब देश संवेदनशील स्थिति से गुजर रहा हो, तब ऐसे पद पर बैठे व्यक्ति से अनुचित बयान की अपेक्षा नहीं की जा सकती। मुख्य न्यायाधीश ने मंत्री से यह भी पूछा, "क्या आप जानते हैं कि आप कौन हैं?" इस पर विजय शाह के वकील ने जवाब दिया कि उनके मुवक्किल ने माफी मांग ली है और मीडिया ने बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया है।
कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर देशभर में घिरे MP के मंत्री विजय शाह, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार।
➡ सुप्रीम कोर्ट ने कहा - "एक मंत्री होकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति जिम्मेदारी समझें"
➡ सुप्रीम कोर्ट कल, 16 मई को मध्य प्रदेश उच्च… pic.twitter.com/5pKU8dho5o
— TheSootr (@TheSootr) May 15, 2025
कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिया गया बयान
मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के नाम का उल्लेख करते हुए एक जनसभा में विवादित बयान दिया था, जिसके बाद मामला तूल पकड़ गया। विवाद बढ़ने पर महू तहसील के मानपुर थाने में विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।
एफआईआर में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 152, 196(1)(b), और 197(1)(c) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद विजय शाह ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जो अब खारिज हो गई है।
विजय शाह का बयान की माफी
उन्होंने आगे कहा कि उनका पारिवारिक बैकग्राउंड भी सेना से जुड़ा है और उन्होंने अपने बयान में उन महिलाओं के दर्द को ध्यान में रखकर कहा था, जिनके सिंदूर आतंकियों ने उजाड़े। “अगर जोश में मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकल गया तो इसके लिए मैं माफी मांगता हूं।”
विवाद का सार
| घटना | विवरण |
|---|---|
| विवादित बयान | मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ विवादित बयान |
| एफआईआर स्थान | महू तहसील, मानपुर थाना |
| एफआईआर धाराएं | IPC धारा 152, 196(1)(b), 197(1)(c) |
| सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया | कड़ी फटकार, हाईकोर्ट के आदेश पर रोक नहीं |
| मंत्री का जवाब | माफी और सफाई, मीडिया पर आरोप |
अब तक क्या-क्या हुआ
- मंत्री विजय शाह ने महू के मानपुर में एक तालाब खुदाई के कार्यक्रम के दौरान मंच से अनर्गल टिप्पणी की और इसमें अप्रत्यक्ष तौर पर कर्नल सोफिया कुरैशी को निशाना बनाया गया।
- मंत्री ने कहा कि जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े वह कटे-फटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करवाई। मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने के लिए उनके घर भेजा।
- द सूत्र के खबर ब्रेक करते ही बीजेपी संगठन हरकत में आया, मंत्री को माफी मांगने के आदेश हुए। इसके बाद उन्होंने बयान दिया कि अन्यथा नहीं लें, उनके बोल का गलत मतलब निकाला गया।
- शाम होते-होते पार्टी ने उन्हें दफ्तर तलब कर लिया, वह हवाई चप्पल में भागे-भागे गए और वहां पर एमपी बीजेपी चीफ वीडी शर्मा ने उन्हें जमकर फटकार लगाई।
- इसके बाद फिर उन्होंने मीडिया से बात की और माफी मांगी, लेकिन इस दौरान भी हंसते रहे, यानी बेशर्म हंसी के साथ माफी मांगी।
- वहीं कांग्रेस ने उनके भोपाल स्थित सरकारी बंगले पर नेमप्लेट पर कालिख फेंकी और प्रदर्शन कर इस्तीफा मांगा।
- इसके बाद बुधवार को मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए और देर रात उन पर इंदौर जिले में FIR दर्ज हुई।
- वहीं, अब खबर है कि मंत्री विजय शाह ने इस्तीफा देने से साफ इनकार किया है, जिससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।
- सूत्रों के अनुसार, वे इस विवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से बात करके ही आगे का फैसला लेंगे।
- गुरुवार सुबह मंत्री ने HC के आदेश के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसके बाद SC ने उन्हें तगड़ी फटकार लगाई है।
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