नर्सिंग फर्जीवाड़ा: छात्रों की शिफ्टिंग पर हाईकोर्ट सख्त, काउंसिल और याचिकाकर्ता मिलकर बनाएंगे नया मॉड्यूल
Neel Tiwari | Oct 23, 2026, 21:06 IST
नर्सिंग छात्रों के भविष्य पर हाईकोर्ट गंभीर।
मध्य प्रदेश में अपात्र नर्सिंग कॉलेजों के छात्रों को दूसरे कॉलेजों में शिफ्ट करने के मामले में हाईकोर्ट ने अहम निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने नर्सिंग काउंसिल और याचिका लगाने वालों से अपने-अपने सुझाव और आपत्तियां साझा करने को कहा है। इसके आधार पर छात्रों की शिफ्टिंग के लिए नई योजना तैयार करनी होगी। कोर्ट ने यह योजना अगली सुनवाई तक पेश करने के निर्देश दिए हैं।
छात्रों के भविष्य पर हाईकोर्ट का फोकस
काउंसिल के शिफ्टिंग मॉड्यूल पर याचिकाकर्ताओं की आपत्ति
बैंक गारंटी से वसूली जाए पढ़ाई और ट्रेनिंग की लागत
प्रस्ताव और आपत्तियां साझा कर तैयार होगा नया मॉड्यूल
क्लिनिकल ट्रेनिंग की गुणवत्ता से समझौता नहीं
3 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
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