MP में OBC के 13% होल्ड रिजल्ट पर बड़ा अपडेट
ओबीसी केस में 13 फीसदी होल्ड रिजल्ट जारी करने की मांग, सीएस, पीएस, पीएससी को नोटिस
Sanjay Gupta | Oct 30, 2026, 17:23 IST
ओबीसी आरक्षण केस में 13 फीसदी होल्ड रिजल्ट जारी करने की मांग।
ओबीसी आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इसमें सामान्य वर्ग ने कैविएट दायर की है। वहीं, मध्यप्रदेश सरकार ने भी विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर कर दी है। हालांकि, एसएलपी में दस खामियां होने के कारण सुनवाई में देरी हो रही है। इस बीच 13 फीसदी होल्ड रिजल्ट जारी कराने के लिए लीगल नोटिस भेजा गया है।
ओबीसी आरक्षण पर नहीं थम रहा विवाद
इन्हें भेजा गया है लीगल नोटिस
नोटिस में यह की गई मांग
इन परीक्षाओं के 16 उम्मीदवारों ने भेजा नोटिस
हाईकोर्ट ने यह दिया है आदेश
होल्ड किए गए 13 फीसदी पद अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को दिए जाएंगे। यह प्रक्रिया 90 दिन के भीतर पूरी करनी होगी। मध्यप्रदेश में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण संबंधी एक्ट को असंवैधानिक घोषित किया गया है। मार्च 2019 से सितंबर 2022 के दौरान अतिरिक्त आरक्षण के तहत हुई भर्तियां मान्य रहेंगी। इन्हें आगे तीन साल की भर्तियों में समायोजित किया जाएगा।
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