एमपी के पचमढ़ी में 17 साल की छात्रा से गैंगरेप: जिप्सी से बांधकर दरिंदगी
Sanjay Dhiman | Aug 24, 2026, 23:44 IST
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मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में 17 साल की नाबालिग छात्रा से तीन दरिंदों ने किया गैंगरेप। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेकर तीनों आरोपियों को दबोच लिया है।
मध्यप्रदेश के पचमढ़ी से महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर मामला सामने आया है।यहां 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगा है।पुलिस ने मामले में तीन स्थानीय युवकों को गिरफ्तार किया है।इनमें एक स्थानीय जिप्सी चालक भी शामिल बताया गया है।बाकी दो आरोपी स्थानीय होटल में काम करते बताए गए हैं।
पुलिस के मुताबिक घटना 19 अगस्त की दोपहर हुई थी।मामला सामने आने के बाद पुलिस ने तेजी दिखाई है।
पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की।तीनों आरोपियों को शिकायत के कुछ घंटों बाद पकड़ लिया गया।अब पुलिस छात्रा से गैंगरेप मामले की आगे जांच कर रही है।
पुलिस के अनुसार, पीड़िता पचमढ़ी में पढ़ाई करती है।19 अगस्त को उसका स्कूल का दोस्त पचमढ़ी उससे मिलने आया था।दोनों की मुलाकात बस स्टैंड के पास हुई थी।वहीं उनकी मुलाकात स्थानीय जिप्सी चालक हरिओम से हुई।
उस समय हरिओम के साथ दो युवक मौजूद थे।इन युवकों की पहचान पवन बंसल और अभिषेक वंशकार बताई गई।
पुलिस के मुताबिक सभी लोग जिप्सी से घूमने निकले थे।इसके बाद उन्हें दक्षिण स्काउट गाइड इलाके की तरफ ले जाया गया।
पुलिस का आरोप है कि वहां दोनों को डराया गया।विरोध करने पर छात्रा के दोस्त को जिप्सी से बांधा गया।इसके बाद छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया।घटना के बाद दोनों को बस स्टैंड वापस छोड़ दिया गया।पुलिस के अनुसार उन्हें किसी को बताने पर धमकी दी गई।
घटना के बाद छात्रा काफी डर गई थी।पुलिस के मुताबिक वह वापस घर पहुंची और चुप रही।इसके बाद उसने स्कूल जाना भी बंद कर दिया था।बड़ी बहन ने स्कूल नहीं जाने का कारण उससे पूछा।तब छात्रा ने बहन को पूरी घटना बताई।इसके बाद परिवार ने पुलिस से संपर्क करने का फैसला किया।
23 अगस्त की रात परिजन छात्रा को थाने लेकर पहुंचे।वहां पुलिस ने शिकायत दर्ज करके जांच शुरू की।मामले की संवेदनशीलता देखकर महिला अधिकारी को बुलाया गया।पिपरिया से महिला सब इंस्पेक्टर मोनिका सिंह वहां पहुंचीं।उन्होंने पीड़िता के बयान दर्ज किए और मेडिकल कराया।
पुलिस ने शिकायत मिलते ही अलग-अलग टीमें सक्रिय कर दीं।पुलिस के अनुसार छह घंटे में तीनों आरोपियों को पकड़ा गया।आरोपियों में जिप्सी चालक हरिओम भी शामिल है।पवन बंसल और अभिषेक वंशकार भी आरोपी बनाए गए हैं।पुलिस ने तीनों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया।
इनमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 70(2) शामिल है।इसके अलावा अन्य संबंधित BNS धाराएं भी लगाई गई हैं।मामले में POCSO Act की धाराओं के तहत कार्रवाई हुई।नाबालिग होने के कारण POCSO कानून विशेष महत्व रखता है।कानून बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है।
भारतीय न्याय संहिता में गैंगरेप को लेकर कड़े प्रावधान हैं।BNS की धारा 70 सामूहिक दुष्कर्म से संबंधित अपराध बताती है।अठारह वर्ष से कम उम्र में मामला और गंभीर हो जाता है।धारा 70(2) में नाबालिग पीड़िता के लिए कठोर सजा है।इस प्रावधान में आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक है।साथ ही पीड़िता के पुनर्वास के लिए जुर्माने का प्रावधान है।मामले में अंतिम कानूनी स्थिति अदालत के फैसले से तय होगी।
पचमढ़ी मध्यप्रदेश का प्रमुख पर्यटन और हिल स्टेशन है।यहां देशभर से पर्यटक घूमने के लिए पहुंचते हैं।जंगल और पर्यटन क्षेत्रों में स्थानीय गाड़ियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।ऐसे में इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए।खासकर महिला पर्यटकों और स्थानीय छात्राओं की सुरक्षा अहम है।
स्थानीय स्तर पर निगरानी व्यवस्था मजबूत करने की मांग उठ सकती है।पर्यटन क्षेत्रों में भरोसेमंद परिवहन व्यवस्था बेहद जरूरी मानी जाती है।ड्राइवरों और स्थानीय गाइडों का सत्यापन भी महत्वपूर्ण हो जाता है।सुनसान पर्यटन क्षेत्रों में सुरक्षा गश्त बढ़ाने की जरूरत है।प्रशासन को शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी।
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पुलिस के मुताबिक घटना 19 अगस्त की दोपहर हुई थी।मामला सामने आने के बाद पुलिस ने तेजी दिखाई है।
पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की।तीनों आरोपियों को शिकायत के कुछ घंटों बाद पकड़ लिया गया।अब पुलिस छात्रा से गैंगरेप मामले की आगे जांच कर रही है।
19 अगस्त को आखिर क्या हुआ था
उस समय हरिओम के साथ दो युवक मौजूद थे।इन युवकों की पहचान पवन बंसल और अभिषेक वंशकार बताई गई।
पुलिस के मुताबिक सभी लोग जिप्सी से घूमने निकले थे।इसके बाद उन्हें दक्षिण स्काउट गाइड इलाके की तरफ ले जाया गया।
पुलिस का आरोप है कि वहां दोनों को डराया गया।विरोध करने पर छात्रा के दोस्त को जिप्सी से बांधा गया।इसके बाद छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया।घटना के बाद दोनों को बस स्टैंड वापस छोड़ दिया गया।पुलिस के अनुसार उन्हें किसी को बताने पर धमकी दी गई।
डर के कारण छात्रा ने स्कूल जाना बंद किया
23 अगस्त की रात परिजन छात्रा को थाने लेकर पहुंचे।वहां पुलिस ने शिकायत दर्ज करके जांच शुरू की।मामले की संवेदनशीलता देखकर महिला अधिकारी को बुलाया गया।पिपरिया से महिला सब इंस्पेक्टर मोनिका सिंह वहां पहुंचीं।उन्होंने पीड़िता के बयान दर्ज किए और मेडिकल कराया।
पुलिस ने तीनों आरोपियों को पकड़ा
इनमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 70(2) शामिल है।इसके अलावा अन्य संबंधित BNS धाराएं भी लगाई गई हैं।मामले में POCSO Act की धाराओं के तहत कार्रवाई हुई।नाबालिग होने के कारण POCSO कानून विशेष महत्व रखता है।कानून बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है।
BNS में गैंगरेप के लिए कड़ा प्रावधान
पचमढ़ी में महिला सुरक्षा पर उठे सवाल
स्थानीय स्तर पर निगरानी व्यवस्था मजबूत करने की मांग उठ सकती है।पर्यटन क्षेत्रों में भरोसेमंद परिवहन व्यवस्था बेहद जरूरी मानी जाती है।ड्राइवरों और स्थानीय गाइडों का सत्यापन भी महत्वपूर्ण हो जाता है।सुनसान पर्यटन क्षेत्रों में सुरक्षा गश्त बढ़ाने की जरूरत है।प्रशासन को शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी।
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