नई तबादला नीति: गृह तहसील में अब नहीं होगी पटवारी पोस्टिंग, जानें नए नियम
Sanjay Dhiman | Jun 13, 2026, 16:32 IST
Photograph: (the sootr)
मध्य प्रदेश राजस्व विभाग ने पटवारी संविलयन नीति 2026 जारी की। गृह तहसील में पोस्टिंग नहीं होगी। नए जिले की सीनियरिटी सूची से वरिष्ठता तय होगी। जानें पूरी प्रक्रिया।
ऐसे समझें क्या है पूरा मामला...
- मध्य प्रदेश में पटवारी संविलयन नीति 2026 जारी की गई है।
- पटवारियों की गृह तहसील में पोस्टिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है।
- नई नीति में जिला स्तर पर वरिष्ठता और सीनियरिटी तय होगी।
- केवल विशेष परिस्थितियों में ही अंतर जिला संविलयन की अनुमति दी जाएगी।
- ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और रिक्त पदों पर ही तबादला संभव होगा।
नीति क्यों जरूरी थी
कौन होंगे पात्र
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2022 बैच के लिए खास शर्तें
विवाहित महिला, विधवा, तलाकशुदा या परित्यकता महिला पटवारी को भी प्राथमिकता मिल सकती है। इसके अलावा कैंसर, किडनी, डायलिसिस या ओपन हार्ट सर्जरी जैसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त पटवारी भी इस दायरे में आएंगे। आपसी सहमति से संविलयन के आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे।
गृह तहसील में पोस्टिंग नहीं
नए जिले में वरिष्ठता कैसे तय होगी
प्रोबेशन और रिकॉर्ड ट्रांसफर
आवेदन प्रक्रिया कैसी होगी
जिन पटवारियों के खिलाफ लोकायुक्त या अन्य कोई आपराधिक मामला दर्ज है, वे इस संविलयन के लिए अपात्र माने जाएंगे। संविलयन का आदेश आयुक्त भू संसाधन प्रबंधन मध्य प्रदेश द्वारा ही जारी किया जाएगा।
रिक्त पद पर ही होगा संविलयन
आदेश के बाद क्या करना होगा
आरक्षण नियमों का रहेगा ध्यान
इस तरह मध्यप्रदेश की नई तबादला नीति पटवारियों के तबादले और संविलयन की प्रक्रिया को साफ और व्यवस्थित बनाती है। आने वाले दिनों में इसका असर बड़ी संख्या में पटवारियों पर पड़ेगा।
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