मध्यप्रदेश के पेंशनर्स की मौज, डिजिटल पीपीओ व्यवस्था लागू, 10 दिन में बनेगा पीपीओ

मध्यप्रदेश सरकार ने हर साल रिटायर होने वाले 24 हजार कर्मचारियों को सौगात दी है। अब पेंशन के लिए ऑफिस की दौड़ नहीं लगानी होगी। डिजिटल व्यवस्था ने पेंशन प्रकोसेस की पूरी तस्वीर बदल दी है। पूरी खबर आखिरी तक पढ़ें।

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Aman Vaishnav
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NEWS IN SHORT

  • हर साल रिटायर होने वाले 24 हजार कर्मचारियों और अफसरों के लिए एक खुशखबरी है।
  • अब पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) मात्र 10 दिन के भीतर जारी होगा।
  • पीपीओ पूरी तरह डिजिटल होगा और डिजिलॉकर में सुरक्षित रहेगा।
  • नया बैंक खाता खुलवाने की कोई जरूरत नहीं होगी।
  • एसबीआई के जरिए किसी भी बैंक खाते में सीधे पहुंचेगी पेंशन।

NEWS IN DETAIL

पेंशनर्स को मिली बड़ी राहत

अब तक रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को काफी मानसिक तनाव झेलना पड़ता था। पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) जारी होने में अक्सर 6 महीने से 1 साल लग जाते थे। पेंशनर्स को बार-बार पुराने दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन सरकार की नई पहल ने इस लंबी प्रतीक्षा को अब खत्म कर दिया है।

ऑफिस के चक्कर नहीं काटने होंगे

अब पेंशन का सारा काम ऑनलाइन कर दिया गया है ताकि लोगों को बार-बार ऑफिस के चक्कर न काटने पड़ें। जिला पेंशन अधिकारियों को अब कागजों पर हाथ से साइन करने की जरूरत नहीं होगी। वे कंप्यूटर से ही डिजिटल साइन (e-sign) कर देंगे।

एसबीआई के साथ तालमेल

डिजिटल पीपीओ तैयार होते ही इसे सीधे भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को भेजा जाएगा। प्रदेश के वर्तमान 5 लाख पेंशनर्स को भी डिजिटल सुधारों का लाभ मिलेगा। पीपीओ में किसी भी तरह के बदलाव के लिए अब बैंक के चक्कर नहीं लगाने होंगे।

डिजिलॉकर में सुरक्षित दस्तावेज

सरकार ने इस प्रक्रिया को आधुनिक तकनीक से जोड़ दिया है। अब पेंशनर्स का पीपीओ उनके डिजिलॉकर में हमेशा सुरक्षित रहेगा। पेंशन बढ़ने या घटने की स्थिति में नया पीपीओ घर बैठे प्राप्त किया जा सकेगा। इससे दस्तावेजों के गुम होने का डर खत्म हो जाएगा।

नए बैंक खाते की बाध्यता खत्म

पेंशनर्स के लिए सबसे बड़ी सुविधा बैंक खाते को लेकर दी गई है। अब पेंशन पाने के लिए नया बैंक खाता खुलवाने की जरूरत नहीं है। आपका मौजूदा खाता, चाहे वह सरकारी बैंक में हो या निजी, उसी में पेंशन राशि आएगी। एसबीआई से राशि सीधे आपके खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

10 दिन में समाधान की गारंटी

नई व्यवस्था का सबसे मजबूत पक्ष इसकी समय सीमा है। पहले जो काम महीनों में नहीं होता था, वह अब 10 दिन में पूरा होगा। अधिकारियों की जवाबदेही तय होने से रिटायर कर्मचारियों को सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिलेगी।

सूत्र Knowledge

यदि रिटायरमेंट के 10 दिन बाद भी पेंशन प्रक्रिया शुरू नहीं होती, तो पेंशनर सीधे सीएम हेल्पलाइन (181) पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पेंशन संबंधी किसी भी तकनीकी खराबी या देरी के लिए संबंधित जिले के जिला पेंशन अधिकारी (DPO) को लिखित आवेदन दे सकते हैं। 

आगे क्या

  • रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा (पेंशन) का समय पर न मिलना बुजुर्गों में डिप्रेशन और चिंता का बड़ा कारण होता है। जब पेंशन मात्र 10 दिन में शुरू होगी, तो उन्हें अपनी जमा-पूंजी खत्म होने का डर नहीं रहेगा।
  • पहले पीपीओ (PPO) पास करवाने के लिए निचले स्तर के कर्मचारी अक्सर 'सेवा-पानी' या रिश्वत मांगते थे। अब फाइल कंप्यूटर पर होगी इससे वक्त पर काम पूरा होगा।
  • पहले कागजी काम में भारी मैनपावर और समय खर्च होता था। अब सब कुछ ऑटोमेटेड होने से सरकार का प्रशासनिक खर्च कम होगा।
  • अब तक पेंशन के लिए सरकारी बैंकों की लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था। अब किसी भी बैंक में पेंशन आने की छूट से पेंशनर्स अपनी सुविधा के अनुसार बैंक चुन सकेंगे।

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निष्कर्ष

मध्यप्रदेश सरकार का यह कदम पेंशनर्स के लिए 'ईज ऑफ लिविंग' का बड़ा उदाहरण है। डिजिटल पीपीओ और 10 दिन की समय सीमा ने सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाई है। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि बुजुर्गों को दफ्तरों की भागदौड़ से मुक्ति मिलेगी।

नीचे दी गई लिंक से आप पेंशन संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 

  • एमपी पेंशन पोर्टल (IFMS):pension.mp.gov.in (यहां से पेंशनर्स अपनी स्लिप और स्टेटस देख सकते हैं)

  • डिजिलॉकर (DigiLocker):digilocker.gov.in (अपना डिजिटल पीपीओ यहां सुरक्षित देख सकते हैं)

  • एसबीआई पेंशन सेवा (SBI Pension Seva):pensionseva.sbi (बैंक से जुड़ी पेंशन जानकारी के लिए)

  • एमपी वित्त विभाग (MP Finance):finance.mp.gov.in (पेंशन से संबंधित नए सरकारी आदेशों के लिए)

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