एमपी के निजी कॉलेजों के लिए नए नियम: कॉलेज हुआ बंद तो पढ़ाई का खर्च उठाएंगे संचालक, कैंपस शेयरिंग पर भी रोक
Manya Jain | Sootr Creatives | Oct 15, 2026, 10:53 IST
कैंपस शेयरिंग पर रोक से हॉस्टल पंजीयन तक: निजी कॉलेजों के नए नियमों में बड़े बदलाव
मप्र निजी कॉलेज नए नियम सत्र 2027-28 से लागू होंगे। कॉलेज बंद करने से 6 महीने पहले सरकार को बताना होगा। बंद होने पर संचालक छात्रों की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएंगे। इसके साथ ही कैंपस शेयरिंग पर रोक लगी है। हॉस्टल में पुलिस पंजीयन अनिवार्य होगा और सुविधाएं न होने पर प्रशासन हॉस्टल सील करेगा। ये नियम विद्यार्थियों को राहत और सुरक्षा देने के लिए हैं।
कॉलेज बंद करने से पहले क्या करना होगा?
अगर किसी वजह से कॉलेज बंद होता है, तो भी छात्रों की पढ़ाई नहीं रुकेगी। विश्वविद्यालय छात्रों का दूसरे कॉलेज में दाखिला कराएगा, ताकि उन्हें खुद कॉलेज तलाशने के लिए भटकना न पड़े। छात्रों की डिग्री या डिप्लोमा पूरा होने तक का पूरा खर्च कॉलेज समिति को उठाना होगा।
इस नियम से उन छात्रों को राहत मिलेगी। जिनकी पढ़ाई कॉलेज अचानक बंद होने से बीच में ही छूट जाती थी।
झूठे शपथ-पत्र पर सीधी एफआईआर
कैंपस शेयरिंग पर रोक क्यों लगाई?
खेल मैदान और आदिवासी क्षेत्रों के लिए राहत
अनुसूचित और दूरदराज के इलाकों में जमीन से जुड़ी शर्तों में 3 साल की छूट मिलेगी। इससे ग्रामीण और आदिवासी छात्रों को अपने घर के पास ही कॉलेज में पढ़ने का मौका मिलेगा।
हॉस्टल में पुलिस पंजीयन क्यों जरूरी?
इस नियम का मकसद है कि पुलिस के पास जानकारी रहे कि कौन-सा छात्र कहां रह रहा है। इसके साथ ही हॉस्टल में जरूरी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध करानी होंगी।
क्या है हॉस्टल सील करने का नियम ?
संचालकों के लिए क्या बदलेगा
लेकिन सवाल यह है कि क्या इन नियमों से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा?
अभिभावक दाखिला लेने से पहले कॉलेज की लाइब्रेरी, लैब और हॉस्टल की स्थिति खुद देख सकेंगे। नए नियमों में इन सुविधाओं को जरूरी बनाया गया है। हालांकि, इन सुविधाओं की जांच कौन करेगा और यह जांच कैसे होगी, इस बारे में खबर में जानकारी नहीं दी गई है।
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