मध्यप्रदेश पुलिस विभाग में प्रमोशन की तैयारी, PHQ ने पुलिसकर्मियों का 16 अक्टूबर तक मांगा रिकॉर्ड

Sourabh Bhatnagar | Oct 15, 2026, 10:32 IST
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मध्यप्रदेश पुलिस में उच्च प्रभार की तैयारी।
मध्यप्रदेश पुलिस में उच्च प्रभार की तैयारी।

पुलिस मुख्यालय कार्मिक शाखा ने सभी इकाइयों से सेवा विवरण मांगा है। मध्यप्रदेश पुलिस विभाग में प्रमोशन की तैयारी शुरू हो गई है। 128 पुलिसकर्मियों के प्रमोशन की तैयारी है, जिसमें सहायक उप निरीक्षक पदोन्नति के 55 नाम हैं। पीएचक्यू ने मांगा सेवा रिकॉर्ड 16 अक्टूबर तक भेजने को कहा है। प्रक्रिया एमपी लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के तहत चयन वर्ष 2027 के लिए है।

128 पुलिसकर्मियों के प्रमोशन की तैयारी

मध्यप्रदेश में MP police promotion 2027 की तैयारी शुरू हो गई है। यह मध्यप्रदेश पुलिस विभाग में प्रमोशन की नई कवायद है। रिपोर्ट के मुताबिक 128 पुलिसकर्मियों के प्रमोशन की तैयारी चल रही है।

पुलिस मुख्यालय कार्मिक शाखा ने सभी पुलिस इकाइयों को निर्देश भेजे हैं। इकाइयों को अपने कर्मचारियों की जानकारी भेजनी है।

MP police promotion के इस चरण में सामान्य शाखा संवर्ग के कर्मचारी शामिल हैं। स्टेनोग्राफर के कुल 43 नाम हैं। ये 13 वरिष्ठ और 30 कनिष्ठ श्रेणी के नाम मिलाकर बनते हैं। इनके साथ सूबेदार, उप निरीक्षक और सहायक उप निरीक्षक के नाम भी हैं।

पीएचक्यू ने मांगा सेवा रिकॉर्ड

पीएचक्यू (PHQ - Police Headquarters) यानी पुलिस मुख्यालय अब कर्मचारियों का सेवा रिकॉर्ड जुटा रहा है। पीएचक्यू ने मांगा सेवा रिकॉर्ड, ताकि पदोन्नति की प्रक्रिया आगे बढ़ सके। जानकारी के अनुसार, PHQ service record की यह मांग कल यानी 16 अक्टूबर तक पूरी होनी है।

16 अक्टूबर तक क्या भेजना है

कार्मिक शाखा ने संबंधित कर्मचारियों का सेवा विवरण मांगा है। यह निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए। हर इकाई को यह जानकारी तय तारीख तक मुख्यालय भेजनी है।

तारीख में अब बहुत कम समय बचा है।

मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025

यह पूरी प्रक्रिया मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के तहत हो रही है। पीएचक्यू के आदेश के मुताबिक इसका चयन वर्ष 2027 है। पदोन्नति सामान्य शाखा संवर्ग के अंतर्गत दी जानी है।

नियम का पूरा नाम मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 है। चयन वर्ष 2027 का मतलब है कि यह प्रक्रिया उसी वर्ष की पदोन्नति के लिए है। इसीलिए अभी से जानकारी मांगी गई है।

इसमें विभिन्न स्टेनोग्राफर, मुख्य लिपिक और अन्य संबंधित संवर्गों के कर्मचारी शामिल हैं। उन्हें उच्च पदों पर पदोन्नति देने के लिए जानकारी मांगी गई है। यह Madhya Pradesh police के भीतर हो रही बड़ी प्रक्रिया है।

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मध्यप्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। सरकार ने सहायक ग्रेड-3 पर प्रमोशन के नियमों में बदलाव किया है। अब प्रमोशन की तारीख तक 45 साल की उम्र पूरी कर चुके कर्मचारियों को CPCT स्कोर कार्ड से छूट मिलेगी। हालांकि कंप्यूटर की योग्यता जरूरी रहेगी। अन्य पात्र कर्मचारियों को जरूरी योग्यता पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय भी मिल सकेगा।
मध्यप्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। सरकार ने सहायक ग्रेड-3 पर प्रमोशन के नियमों में बदलाव किया है। अब प्रमोशन की तारीख तक 45 साल की उम्र पूरी कर चुके कर्मचारियों को CPCT स्कोर कार्ड से छूट मिलेगी। हालांकि कंप्यूटर की योग्यता जरूरी रहेगी। अन्य पात्र कर्मचारियों को जरूरी योग्यता पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय भी मिल सकेगा।

किस पद पर कितने नाम

संवर्गवार आंकड़े के मुताबिक कुल 128 नाम चयनित बताए गए हैं। वरिष्ठ श्रेणी स्टेनोग्राफर के 13 नाम हैं। कनिष्ठ श्रेणी स्टेनोग्राफर के 30 नाम हैं। सूबेदार के 10 और उप निरीक्षक के 20 नाम हैं।

सहायक उप निरीक्षक पदोन्नति सबसे बड़ा हिस्सा

सहायक उप निरीक्षक पदोन्नति के लिए 55 नाम चयनित हैं। यह कुल 128 नामों का करीब 43 प्रतिशत है। यानी हर 10 में से लगभग चार नाम इसी संवर्ग के हैं।

सेवा विवरण में क्या दर्ज होगा

पुलिस इकाइयों को संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों का सेवा विवरण तैयार करना होगा। इसमें नाम, भर्ती के समय चयनित संवर्ग और वर्तमान पद शामिल हैं। वरिष्ठता सूची का क्रमांक भी दर्ज होगा।

नियुक्ति और पूर्व में मिली पदोन्नति की तारीख भी लिखनी होगी। जन्मतिथि, गृह जिला, शैक्षणिक योग्यता और विभागीय प्रशिक्षण भी इसी में आएंगे। प्रारूप में कुछ और कॉलम भी हैं।

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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षाकर्मियों की टीईटी से छूट की मांग पर शासन को निर्देश दिए हैं। शासन को 60 दिन में निर्णय लेना होगा। मामला 1997 से 1999 के बीच नियुक्त शिक्षाकर्मियों का है। हालांकि, कोर्ट ने छूट पर कोई फैसला नहीं दिया है। प्रमोशन की योग्यता पर भी कोई फैसला नहीं हुआ है।

लंबित कार्रवाई पर भी नजर

विवरण में सिर्फ पद और तारीखें नहीं देखी जाएंगी। लंबित विभागीय कार्रवाई की स्थिति भी दर्ज होगी। निलंबन या अभियोजन से जुड़ी स्थिति भी साफ लिखनी होगी।

यानी वरिष्ठता के साथ सेवा रिकॉर्ड का भी परीक्षण होगा। किसके मामले में कार्रवाई लंबित है, यह इसी से साफ होगा।

आगे क्या होगा

अभी सिर्फ जानकारी जुटाने का चरण चल रहा है। पदोन्नति के आदेश कब तक आएंगे, यह खबर में नहीं बताया गया है।

16 अक्टूबर तक इकाइयों से सेवा विवरण आना है। उसके बाद की प्रक्रिया की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। नियमों के मुताबिक आगे का फैसला मुख्यालय करेगा।
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