/sootr/media/media_files/2026/01/06/reservation-in-promotion-questions-raised-on-reservation-rules-of-2025-in-high-court-2026-01-06-16-06-45.jpg)
Photograph: (the sootr)
5 पाइंट में समझें पूरी खबर
- प्रमोशन में आरक्षण के नियमों पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई जारी।
- अज़ाक्स ने 2025 के नियमों को संविधान के खिलाफ बताया और विरोध जताया।
- कोर्ट ने अज़ाक्स से सवाल किया, "क्या आप सरकार के पक्ष में हैं या विरोध कर रहे हैं?"
- क्रीमी लेयर और प्रतिनिधित्व डाटा के मुद्दे पर भी कोर्ट ने चर्चा की।
- अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी, जिससे प्रमोशन में आरक्षण पर फैसला संभव है।
JABALPUR. मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। इस मुद्दे पर 6 जनवरी को एक अहम सुनवाई हुई, जिसमें प्रमोशन में आरक्षण के नियमों को चुनौती दी गई। इस दौरान अजाक्स (All India Backward Classes and OBCs Organization) के अधिवक्ताओं ने सरकार का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने 2025 के नए नियमों पर सवाल भी उठाए।
यह खबरें भी पढ़ें...
जबलपुर में जैन समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी से बवाल, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज
वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस: जबलपुर बना आस्था और कला का संगम
सुनवाई में उठे सवाल
चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की बेंच ने अज़ाक्स से सवाल किया। कोर्ट ने पूछा "आप एक ओर सरकार के पक्ष में हस्तक्षेप याचिका दायर करते हैं, वहीं दूसरी ओर आप ही प्रमोशन में आरक्षण के नियमों का विरोध कर रहे हैं। यह कैसे संभव है?"
अज़ाक्स के अधिवक्ताओं ने प्रमोशन में आरक्षण के नियमों के 9 और 11 नंबर पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि ये नियम संविधान के अनुसार नहीं हैं और इनका लागू होना सही नहीं है। हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर विरोध नहीं किया जा रहा है, तो नियमों को लागू होने दिया जाए। फिर बदलाव की याचिका दाखिल की जा सकती है।
क्रीमी लेयर का मुद्दा
अजाक्स ने यह भी सवाल उठाया कि प्रमोशन में आरक्षण लागू करने से पहले प्रतिनिधित्व का डाटा कलेक्ट करना जरूरी है या नहीं। इस पर कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि जब तक नियम लागू नहीं होते, तब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया जा सकता।
आने वाली सुनवाई
अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी। यहां सभी पक्षों को अपना अंतिम पक्ष रखने का मौका मिलेगा। इसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि कोर्ट इस मुद्दे पर अंतिम फैसला सुना सकती है।
यह खबरें भी पढ़ें...
जबलपुर से बांग्लादेशी घुसपैठियों को भेजा, कोलकाता बॉर्डर से किया डिपोर्ट
जबलपुर में अवैध कॉलोनियों पर एक्शन, 7 कॉलोनाइजर्स पर FIR के आदेश
अब 13 जनवरी पर नजर
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में प्रमोशन में आरक्षण के नियमों को लेकर सुनवाई का सिलसिला जारी है। कोर्ट ने विभिन्न बिंदुओं पर सवाल उठाए हैं और मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को निर्धारित की गई है। इसके बाद ही इस मामले पर कोई ठोस फैसला हो सकता है।
/sootr/media/agency_attachments/dJb27ZM6lvzNPboAXq48.png)
Follow Us