TET 2024: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पात्रता शर्त क्यों ? हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
Neel Tiwari | Oct 26, 2026, 17:20 IST
एमपी टीईटी 2024 की पात्रता शर्त पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) 2024 की पात्रता शर्त पर सवाल उठाए हैं। दरअसल नियम पुस्तिका में केवल अंतिम वर्ष के अभ्यर्थियों को पात्र माना गया था। अदालत ने राज्य सरकार और कर्मचारी चयन आयोग से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत भी दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत शर्त क्यों?
अंतिम वर्ष की बाध्यता को चुनौती
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला
हाईकोर्ट ने दी अंतरिम राहत
23 नवंबर को अगली सुनवाई
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